जुलूस-जलसे एवं पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रीकरण पर प्रतिबंध
🔳 जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश के कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश
हरमुद्दा
शाजापुर, 18 दिसंबर। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने विगत माह अक्टूबर में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लगाए थे, जो वर्तमान में भी लागू हैं। धारा 144 के तहत लागू प्रतिबंधों के अनुसार जिले में कहीं भी 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही जिले में जुलूस-जलसे एवं सभाओं के आयोजनो को भी पूर्व से ही प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदेशों का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश जिले के सभी एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारियों को दिए हैं।
ली जाए अनुमति
प्रतिबंध की अवधि में सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, चौपालों, तिराहों आदि पर किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, सभा आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी प्रकार के जुलूस, शौभायात्रा, रैली, समारोह, धरना प्रदर्शन आदि के आयोजन एवं उसके संचालन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से लिखित में आवेदन कर अनुमति प्राप्त करना होगी।
किराएदारों की दें जानकारी थाने पर
इसी तरह वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर निगाह रखने की दृष्टि से शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में मकान/दुकान किराये से दिए जाने के पूर्व किराएदार की सूचना निकटस्थ् थाने पर देने के लिए संबंधित मकान/दुकान मालिक को आदेशित किया गया है। इसी तरह घरेलू एवं व्यवसायिक नौकरों की सूचना भी थाने पर देने के लिए कहा गया है। होटल, लाज, ढाबा, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों से फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेने एवं ठहरने वालों की सूची प्रतिदिन थाने पर देने के आदेश भी संबंधित संचालकों को दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसका कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।