शोएब एवं सलमान रासुका में निरूद्ध
हरमुद्दा
शाजापुर, 03 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने शाजापुर के थाना कोतवाली के चौबदारवाड़ी क्षेत्र के निवासी शोएब पिता कलीम खां तथा मनिहारवाड़ी क्षेत्र के निवासी सलमान पिता इदरिस खां को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के अंतर्गत निरूद्ध करने का आदेश दिया है।
दोनों के द्वारा शाजापुर शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रो में साम्प्रदायिक भावना भड़काने का कृत्य किया गया है। साथ ही इन दोनां ने विगत 01 फरवरी 2020 को अपने साथियों के साथ शासकीय बीकेएसएन महाविद्यालय में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर चाकूबाजी जैसे जघन्य अपराध घटित किया है। साथ ही अन्य मोहल्लो में जाकर चाकू की नोक पर दुकाने बन्द कराने और अन्य धर्मावलम्बियों के विरूद्ध अनर्गल बाते कर आपस में लड़ने के लिए उकसाया है। इन दोनों के विरूद्ध स्थानीय लालघाटी शाजापुर में अपराध क्रमांक 11/20 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-307, 294, 506, 147 एवं 148 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। साथ ही प्रकरण में धारा-3 (2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम की धारा भी जोड़ी गयी है।
इसे देखेते हुए जिला दण्डाधिकारी ने दोनों के कृत्यों को देखते हुए शाजापुर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रो में धार्मिक भावनाओं को भड़काने एवं साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति निर्मित होने से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अंतर्गत 03 माह के लिए केन्द्रीय जेल, उज्जैन में निरूद्ध किया है।