पटवारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए कलेक्टर ने

हरमुद्दा

शाजापुर, 24 फरवरी। कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने एक प्रकरण में मो. बड़ोदिया तहसील के तत्कालीन पटवारी अबू एहमद कादरी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि मो. बड़ोदिया तहसील के प्रकरण में ग्राम भाटाहेडी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 64, 65, 124/3 कुल किता 3 रकबा 7 हेक्टेयर जो कि सजन बाई पति रूग्नाथसिंह के नाम स्वत्व पर दर्ज थी। सजनबाई की मृत्यु के उपरांत फौती नामान्तरण के लिए प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विज्ञप्ति का प्रकाशन भी किया गया था। तत्कालीन प्रकरण की छानबीन एवं जांच में पाया गया कि ग्राम भाटाहेडी की भूमि सर्वे नम्बर 124/3 रकबा 2.53 हेक्टेयर तथा 124/2 रकबा 0.50 हेक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 124/4 रकबा 0.32 बिना किसी आदेश के पटवारी द्वारा निजी स्वत्व में दर्ज करदी गई थी। प्रकरण मे दिए आदेश के अनुसार उक्त भूमियों को शासकीय मद में दर्ज करने तथा तत्कालीन पटवारी अबू एहमद कादरी द्वारा नियमों के विपरित अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य कर शासकीय सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करने और हेराफेरी करने के कारण अपराधिक कृत्य किया जाना प्रमाणित हुआ है। इसके लिए कलेक्टर ने थाने में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

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