अग्रवाल कृषि सेवा केंद्र सहित चार अन्य अमानक उर्वरक विक्रेताओं के लायसेन्स निलम्बित
हरमुद्दा
शाजापुर, 09 मार्च। राज्य शासन एवं कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देशानुसार उर्वरक, पौध संरक्षण औषधियों के गुण नियंत्रण व शुद्ध के लिए युद्ध (15 नवम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक) अभियान में उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन करने वाले निजी विक्रेताओं के संस्थानों पर दल द्वारा निरीक्षण किया गया।
उप संचालक कृषि आर.पी.एस. नायक ने बताया कि निरीक्षण उपरांत वरिष्ठ कृषि वि. अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर 04 अमानक उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निलम्बन के साथ ही उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 का उल्लघन करने वाले 03 निजी विक्रेता एवं पौध संरक्षण औषधि के 2 विक्रेताओं के प्राधिकार/लायसेन्स निलम्बन की कार्रवाई की गई।
कार्रवाई में उर्वरक विक्रेताओं जिनमें में. अस्तिक टेक्नोलॉजी (ग्रामोदय) प्रा.लि. एबी रोड शाजापुर, में. अग्रवाल कृषि सेवा केन्द्र कालापीपल, में. न्यू अमर कृषि सेवा केन्द्र धौबी चौराहा शाजापुर, में. महाकाल कृषि सेवा केन्द्र एबी रोड शाजापुर, में. प्रतिमा खाद, बीज एवं कीटनाशक औषधि ग्राम गुलाना, में श्रीराम बीज एवं खली भण्डार एबी रोड मक्सी, में. सुरेन्द्र फर्टिलाईजर मेन रोड ग्राम बेरछा के लायसेन्स निलम्बित किए गए। साथ ही कीटनाशक अधिनियम 1968 का उल्लंघन करने वाले कीटनाशी विक्रेताओं में मे. देवालाल-श्रीलाल अग्रवाल कालापीपल, में. श्री बालाजी कृषि सेवा केन्द्र नलखेड़ा रोड मो. बड़ोदिया के लायसेन्स निलम्बित किए गए। वही में. सुभाषचन्द्र-बाबूलाल शुजालपुर मण्डी, में. पुनित ट्रेडर्स शुजालपुर मण्डी, में. शिवहरे ब्रदर्स धौबी चौराहा स्टेशन रोड शाजापुर, में. न्यू बालाजी ट्रेडर्स गुलाना, में. तृप्ती एग्रो सर्विस गुलाना को उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत नियमानुसार व्यापार नहीं करने पर चेतावनी जारी की गई है।