लॉक डाउन : किराना व सब्जी की दुकानें खुली रहेगी केवल दोपहर 12 बजे तक, मनमानी की तो जुर्माने के साथ होगी 6 माह की सजा

🔲 आमजन की सुविधा के मद्देनजर बढ़ाया समय

हरमुद्दा
रतलाम, 23 मार्च। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए रतलाम में जिला प्रशासन द्वारा 25 मार्च रात्रि 12:00 बजे तक क लाकडाउन घोषित किया गया है। लाकडाउन के दौरान। शहर वासियों की सुविधा के लिए सब्जी एवं किराना की दुकान है दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी।

कलेक्टर रुचिका चौहान ने जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय सीमा को बढ़ाया गया है। जहां पहले 10 बजे तक दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं, अब सब्जी, दूध, फल खरीदने के लिए समय बढ़ाया गया है। 24 मार्च से आगामी आदेश तक सब्जी मंडी सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक खुली रहेगी। फुटकर सब्जी विक्रेता, फल, दूध एवं किराना दुकान सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी। तत्पश्चात बंद की जाएगी। घर पर बंदी के दूध वितरण की अनुमति रहेगी। मेडिकल दुकान पूर्व आदेश के अनुसार यथावत चालू रहेगी। लॉक डाउन आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अर्थदंड के साथ 6 माह की सजा का प्रावधान है।

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यह हो सकती है कार्रवाई

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विधि के जानकार अभिभाषक सतीश त्रिपाठी ने हरमुद्दा को बताया कि स्थानीय पुलिस COVID-19 पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित कानून / विनियामक आदेशों का पालन नहीं करने वालों के तहत व्यक्तियों को बुक कर सकती है।

🔲 भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सरकार द्वारा घोषित आदेश का उल्लंघन। गैर जमानती है।

🔲 भारतीय दंड संहिता की धारा 269 के तहत लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना वाले किसी भी कार्य को करना। 6 महीने तक कारावास या जुर्माना, या दोनों।
गैर जमानती है।

🔲 भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के तहत जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना के लिए ज्ञात किसी भी कार्य को करना। 2 साल की कैद, या जुर्माना, या दोनों संभव है। गैर जमानती है।

🔲 भारतीय दंड संहिता की धारा 271 के तहत जानबूझकर किसी संगरोध नियम की अवज्ञा करना। इस पर 6 महीने की कैद, या जुर्माना, या दोनों संभव है।

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