प्रतिबंध अवधि में आवश्यक वस्तु पर रहेगी छूट
हरमुद्दा
शाजापुर, 07 अप्रैल। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए 07 अप्रैल से 09 अप्रैल तक के 3 दिवस के टोटल लॉकडाउन अवधि में आदेश जारी कर जिले में मेडिकल एवं दूध डेयरी जैसी आवश्यक वस्तुओं के प्रतिष्ठानों दुकानों का समय निर्धारण कर छूट प्रदान की गई थी।
कलेक्टर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत ने जारी आदेश में संशोधन करते हुए आवश्यक वस्तुओं जैसे- एलपीजी गैस सिलेंडर, अखबार वितरण, पेट्रोल-पंप, पेयजल, कियोस्क सेंटर एवं बैंक के स्टाफ के पास परिचय पत्र होता है तो उन्हें कार्य करने हेतु अनुमति होगी। साथ ही शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दो पहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन की प्रतिबंधात्मक अवधि में छूट दी गई है। यह आदेश संपूर्ण जिले में प्रभावशील होगा।