राहत वाला लॉक डाउन : आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के समय में पुनः संशोधन

हरमुद्दा
शाजापुर, 04 मई। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को देखते हुए संपूर्ण जिले में लगाए गए प्रतिबंध के दौरान आम लोगों को आवश्यक वस्तुओं की दिक्कत न हो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा जिला संकट प्रबंधन समूह द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार किराना, दूध, दवाई, सब्जी, फल आदि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने के लिए समय में पुनः संशोधन किया गया है।
कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार शाजापुर जिले में किराना की दुकाने अब प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी। इसी तरह सब्जी एवं फल प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 12 बजे तक तथा शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक (स्थायी दुकानें एवं थोक नीलामी भी नहीं होगी, फेरी के माध्यम से सब्जी बेची जाएगी), दूध डेयरी एवं मिल्क पार्लर प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से प्रातः 10 बजे तक तथा शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेगी। पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस एजेन्सी, सीएनजी पम्प, एलपीजी गैस सिलेन्डर की डिलीवरी पूर्ववतः प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल/दवाई की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी (एक दुकान इमरजेन्सी सुविधा के लिए 24 घंटे चालू रहेगी)। कृषि उपकरण से संबंधित कीटनाशक, खली कपास्या, चारा, खाद-बीज, कृषि संबंधित इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं, मोटर बाईंडिंग, मरम्मत एवं उनके स्पेयर पार्ट्स, भवन निर्माण से संबंधित सामग्री की दुकाने दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक प्रतिदिन खुलेगी। जनरल स्टोर्स, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक वस्तुओं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, चश्में, मोची एवं जूते चप्पलों की दुकाने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिदिन खुलेगी। अन्डर ग्राउंट काम्प्लेक्स बंद रहेंगे। एकल दुकाने खुली रहेगी। कपड़ा, रेडिमेड एवं टेलरिंग की दुकाने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। नर्सिंग होम्स, क्लिनिक, मेडिकल, पैरामेडिकल संस्थाएं निरन्तर चालू रहेंगे। ऑटो मोबाईल सेवा मेकेनिक, पंचर टायर, ऑटोपॉर्ट्स की दुकानें दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। पेयजल एवं आरओ जल सेवा, निरंतर चालू रहेगी। मांस, मछली, अंडा की दुकाने आदि की दुकाने आबादी क्षेत्रों में बंद रहेगी एवं निर्धारित क्षेत्र में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं मत्स्य आखेट व परिवहन केवल जिले के अन्दर तथा विक्रय निर्धारित स्थानों पर होगा।

5 या 5 से अधिक नहीं होंगे एक जगह एकत्रित

इस दौरान किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेगा। जुलूस, जलसे, मदरसे, शादी समारोह, मेला, हॉट बाजार आदि प्रतिबंधित रहेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर में सामूहिक रूप से एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक क्रियाकलाप आदि सभी व्यक्ति अपने-अपने घरों से ही संपन्न करें। कोई भी व्यक्ति अपने घरों में बाहरी व्यक्ति के साथ प्रार्थना एवं नमाज आदि नहीं पढे़। जिले की सीमाएं पूर्ण रूप से बंद रहेगी। दो पहियां वाहनों पर दो से ज्यादा व्यक्ति एवं चार पहियां वाहनो पर वन प्लस टू से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी। सार्वजनिक यातायात पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होटल, मेरिज गार्डन, सैलून पार्लर आदि बंद रहेंगे।

पेंशन मिलेगी घर बैठे

65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के एटीएम के जाने पर प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियो को पेंशन आदि की घर पहुंच सुविधा दी जायेगी। सभी लोगों को सोशल डिस्टेन्स मेंटेन करना होगा।

करना होगा नियमों का पालन

आमजन को सेवा देने वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी व्यक्तियों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः करना होगा। सभी व्यक्ति अपने चेहरे पर मास्क लगाए, संस्था में सेनेटाइजेशन की व्यवस्था हो, संस्था के प्रवेश द्वार पर साबुन से हाथ धाने की व्यवस्था रखना अनिवार्य किया गया है। खुले स्थान पर थूकना दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। क्षेत्र में कोरोना पॉजीटिव मिलने पर सभी अनुमतियां स्वमेव निरस्त हो जाएगी।

उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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