नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

हरमुद्दा
रतलाम, 26 अगस्त। कुए पर पानी भरने गई नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट तरूण सिंह द्वारा खारिज की गई।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि आरोपी तेलिया पिता बिजल गरवाल उम्र 35 वर्ष नि. सॉवरिया रूण्‍डी के कुएं पर 25 जुलाई को दोपहर 3 बजे पानी भरने गई थी, तभी नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर उसे झोपड़ी में ले जाने लगा। झुमाझटकी में आरोपी की जेब में रखा चाकू युवती को लगा खून निकलने लगा। खेत पर आरोपी तेलिया की माता सागुड़ी काम कर रही थी, जिसे देखकर तेलिया भाग गया। नाबालिक ने घटना की जानकारी माता-पिता को दी। तत्पश्चात महिला थाना रतलाम पर घटना की रिपोर्ट की।
आरोपी के विरूद्ध महिला थाना रतलाम में धारा 323, 354 भादवि एवं 11/12 पॉक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। विवेचना के दौरान 17 अगस्त 2020 को आरोपी तेलिया को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया जहॉ से उसका जेल वारंट बनाकर उसे जेल दाखिल किया गया।

तर्को से सहमत होकर जमानत याचिका के खारिज

आरोपी तेलिया की ओर से उसके अधिवक्‍ता द्वारा 21 अगस्त को 2020 को जमानत याचिका पेश की गई। जिस पर 26 अगस्त को विशेष न्‍यायालय में सुनवायी हुई। जिसमें अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक गौतम परमार द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किए गए। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए तथा अभिलेख पर आरोपी तेलिया के विरूद्ध मौजूद साक्ष्य के आधार पर जमानत याचिका को सारहीन मानते हुए निरस्त किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *