रतलाम के इलेक्ट्रिक वाहनों के शोरूम से चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, चोरी गया सामान किया जप्‍त, जमानत खारिज

हरमुद्दा

रतलाम, 26 अगस्त। इलेक्ट्रिक वाहनों के शोरूम से चोरी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजय सिंह ने खारिज की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया सामान जप्‍त किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि आरोपी असद उर्फ मिथुन पिता मंजूर खान उम्र 29 वर्ष नि. शेरानीपुरा रतलाम की जमानत याचिका 26 अगस्त को निरस्‍त की गई।

यह है घटना

फरियादी गौरव सिह गोयल उम्र 32 वर्ष नि. दीनदयाल नगर रतलाम ने थाना दीनदयाल पर बताया कि उनका इलेक्ट्रिक वाहन का शोरूम जावरा रोड पर है जो लॉकडाउन के कारण करीब 3 माह से बंद था। 23 जुलाई को वह अपने शोरूम पर गया तो देखा कि शटर का ताला टुटा हुआ था, शोरूम के अंदर रखा हुआ सामान जिसमें 50 बेट्रिया, 2 वेल्डिग मशीन, ड्रील मशीन, कटर मशीन, 3 मोटर, वायर आदि सामान नहीं मिला एवं आरोपियों द्वारा सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया था, अन्‍य सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो 13 जुलाई 2020 एवं 15 जुलाई 2020 के बीच कोई अज्ञात व्‍यक्तियों द्वारा शोरूम के शटर का ताला तोडकर अंदर घुसकर सामान चुराकर ले गए है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना औ.क्षै. रतलाम पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध चोरी का प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

मुखबिर की सूचना पर पकड़ में आए आरोपी

विवेचना के दौरान 25 जुलाई 2020 को मुखबिर सूचना पर से आरोपी इमरान पिता फारूख शाह उम्र 28 वर्ष नि. शेरानीपुरा रतलाम को पकड़ा व उससे पूछताछ करने पर उसने चोरी की वारदात साथियों फिरोज खान उर्फ अता पिता अजीज खान उम्र 25 वर्ष व असद खान उर्फ मिथुन पिता मंजुर खान उम्र 29 साल, इजराइल उर्फ लोमी पिता एजाज खान उम्र 22 वर्ष सभी निवासी शेरानीपुरा रतलाम के साथ मिलकर करना बताया जिसपर से पुलिस द्वारा कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया सामान जप्‍त किया गया।

तर्को से हुए सहमत, जमानत याचिका की निरस्त

आरोपी असद उर्फ मिथुन पिता मंजूर खान नि. शेरानीपुरा रतलाम की ओर से उसके अधिवक्‍ता द्वारा जमानत आवेदन पेश किया जिस पर 26 अगस्त को अभियोजन की ओर से एडीपीओ चौपसिंह ठाकुर द्वारा जमानत याचिका का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किए गए। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए तथा अपराध की गंभीरता व अनुसंधान जारी रहने के तथ्‍यों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी असद उर्फ मिथुन के विरूद्ध मौजूद साक्ष्य के आधार पर जमानत आवेदन को सारहीन मानते हुए निरस्त किया।

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