मानसिक रूप से विकृत नाबालिग से दुष्कर्मी की तीसरी जमानत याचिका भी निरस्त
हरमुद्दा
शाजापुर, 27 अगस्त। मानसिक रूप से विकृत नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पप्पू पिता भागीरथ आयु 29 वर्ष निवासी ग्राम न्याचौमा थाना मो. बड़ोदिया की तीसरी जमानत याचिका भी विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने निरस्त कर दी।
जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि आरोपी 20 जुलाई 2019 से जेल में है। आरोपी ने 17 जुलाई 2019 को मानसिक रूप से विकृत नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। जमानत आवेदन पत्र पर तर्क वी.सी. के माध्यम से डीपीओ एवं विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र मीणा शाजापुर द्वारा किए गए। तर्को से सहमत होकर तीसरी बार जमानत आवेदन याचिका खारिज की गई।