कोरोना संक्रमण की रोकथाम : मास्क को लेकर प्रशासन का रवैया सख्त, जिले में प्रभावी कदम
हरमुद्दा
रतलाम, 22 मार्च। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मास्क को लेकर प्रशासन का रवैया सख्त रहेगा, किसी भी स्थिति में मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। विवाह आयोजन बगैर अनुमति नहीं होगा।
यह जानकारी कलेक्टर द्वारा आयोजित वीसी में दी गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में कोरोना की बढ़ती संख्या को रोकना है इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वीसी के दौरान पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर जमुना भिड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, इंद्रजीत बाकलवार, एसडीएम एम.एल. आर्य, अभिषेक गहलोत, तहसीलदार नायब तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी उपस्थित थे। जिले के अन्य एसडीएम तहसीलदार वीसी के माध्यम से जुड़े थे।
चालान राशि की वसूली कंडक्टर से
बताया गया कि वाहनों में यात्रियों के मास्क नहीं पहनने पर संबंधित कंडक्टर जिम्मेदार होगा और चालान राशि की वसूली कंडक्टर से ही की जाएगी। इस दायरे में बसों के अलावा मैजिक तथा ऑटो रिक्शा भी आएंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिला परिवहन अधिकारी सख्ती से चेकिंग करें, बगैर मास्क के यात्री पाए जाने पर बसों के ड्राइवर के लाइसेंस, कंडक्टर के लाइसेंस निरस्त किए जाएं, परमिट निरस्त किए जाएं, बसे जप्त की जाए। बस में यात्री सेनेटाईज करके ही अन्दर जाए। इसी प्रकार के निर्देश दुकानदारों के संबंध में भी दिए गए। बताया गया कि दुकानदार द्वारा मास्क नहीं पहने जाने पर दुकान बंद की जाएगी। पेनल्टी भी वसूली जाएगी, दुकान पर रस्सी सीमा रेखा के रूप में लगाई जाए। दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए जाएंगे।
होलिका दहन में उपस्थित लोगों की होगी इनाम की एंट्री
होलिका दहन के अवसर पर 20 से 25 व्यक्तियों की स्थल पर अनुमति रहेगी, उनके नाम लिखित में लिए जाएंगे। स्थल पर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।
बिना अनुमति के विवाह आयोजन नहीं
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी व्यक्ति मास्क पहने हो। विवाह के संबंध में बताया गया कि कोई भी आयोजन बगैर अनुमति नहीं होगा। जिस मैरिज गार्डन या होटल में वैवाहिक कार्यक्रम होगा वहां पूर्व से प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया जाएगा कि कितने व्यक्ति एकत्र हो सकते हैं। अनुमति की सीमा अधिकतम 200 व्यक्तियों की रहेगी। मैरिज गार्डन, होटल के एंट्री पॉइंट पर परिसर संचालक द्वारा मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही हरेक घंटे में मेरिज गार्डन तथा होटल परिसर में सोडियम हाइपोक्लोराईड से सफाई की जाएगी, गेट पर हाथ धुलाई की व्यववस्था की जाना होगी। संचालक यह भी सुनिश्चित करेगा कि अंदर जाने वाला व्यक्ति और बाहर आने वाला व्यक्ति मास्क पहने हो अन्यथा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एपिडेमिक एक्ट में कार्रवाई होगी और होटल, मैरिज गार्डन बंद कर दिया जाएगा। कार्रवाई की वीडियो रिकर्डिंग भी होगी।
अंतिम संस्कार में 20 से अधिक नहीं
अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे, उठावना चलित रहेगा। त्योहारों पर मेला, गेर, जुलूस इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। सब्जी मंडियों के संबंध में निर्देशित किया गया कि प्रशासन की टीम जाएगी और मास्क की अनिवार्यता के लिए उदघोषणा करेगी, दूसरे दिन से पेनल्टी शुरू कर दी जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कोई भी विक्रेता बगैर मास्क पहने किसी से बात नहीं करेगा। साथ ही बैंक शाखाओं में भी प्रशासन की टीम जाकर निरीक्षण करेगी, यदि वहां मास्क नहीं पहने व्यक्ति पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, कार्रवाई को सोशल मीडिया पर भी जारी किया जाएगा।
उनके लिए 2000 का दंड
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिस घर से भी कोरोना पेशेंट आता है, कम से कम उस घर को कंटेनमेंट बनाया जाएगा और उस घर से जो भी व्यक्ति बाहर पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध 2 हजार रूपए की पेनल्टी की जाएगी और दूसरी बार बाहर पाए जाने पर एफआईआर की जाएगी। खानपान की दुकानों पर भीड़ नहीं रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुनादी करवाएंगे कि मास्क पहने जाएं। शहर में भी यदि ग्रामीण आता है तो मास्क पहनकर आए। रेलवे स्टेशन पर भी जांच की व्यवस्था की जा रही है खासतौर पर महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की जांच सुनिश्चित की जाएगी। रात्रि 10:00 बजे बाजार बंद कराने की पूर्व से तैयारियां प्रशासन सुनिश्चित कर देगा, इसके लिए उदघोषणा सतत की जाएगी ताकि समय पर बाजार बंद हो सके।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कोरोना की रोकथाम में समाज के सभी संगठनों, वर्गों, धर्म गुरुओं का सहयोग किया जाए, उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। सोशल मीडिया पर भी अपील की जाएगी, अपील के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। मेरी होली मेरे घर तथा मेरा मास्क मेरी सुरक्षा जैसे स्लोगन अधिकारिक रूप से प्रसारित किए जाएंगे। इनकी थीम पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मास्क उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जा रही है। मास्क नहीं पहने व्यक्ति से 100 रुपए पेनल्टी लेने पर 2 मास्क प्रदान किए जाएंगे।पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि सभी एसडीओपी अपने क्षेत्र के एसडीएम के संपर्क में रहें जहां भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए जाता है उस क्षेत्र में सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाएं।