अपराधी प्रवृत्ति का राकेश सकलेचा उर्फ पप्पू सैक्सी जिला बदर
5 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेगा प्रवेश
हरमुद्दा
रतलाम, 25 जनवरी। अपराधी प्रवृत्ति के राकेश सकलेचा उर्फ पप्पू सेक्सी को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत जिला बदर किया है।
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना माणक चोक अंतर्गत रामगढ निवासी राकेश उर्फ़ पप्पू सेक्सी पिता मन्नालाल सकलेचा को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।