कार्रवाई की उम्मीद : व्यापमं घोटाले की जांच को लेकर उच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल की व्हीसल ब्लोअर सकलेचा ने
⚫ पूर्व विधायक पारस सकलेचा का आवेदन 9 साल से जांच को लंबित
⚫ 2019 में ले लिए थे एसटीएफ ने बयान
हरमुद्दा
रतलाम/इन्दौर, 12 अगस्त। व्यापम घोटाले पर 9 साल से लंबित आवेदन पर जांच कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर व्यापम के व्हीसल ब्लोअर, पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने उच्च न्यायालय इंदौर मे रिट पिटीशन दाखिल की।
व्यापम ने 27 नवंबर 2014 को समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर जनता से, 15 दिन में व्यापम महाघोटाले पर दस्तावेज सहित आवेदन मांगे गए थे। इस पर पारस सकलेचा ने 320 पेज का आवेदन, दस्तावेज सहित 11 दिसंबर 2014 को एसटीएफ को दिया। श्री सकलेचा का बयान एसटीएफ तथा एसआईटी द्वारा 2017 मे लिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर 7 सितंबर 2019 को शिकायत करने पर 11 सितंबर से 13 सितंबर 2019 तक सकलेचा के बयान एसटीएफ द्वारा लिए गए।
कार्रवाई का आदेश प्रदान करने का अनुरोध
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर श्री सकलेचा ने उच्च न्यायालय इंदौर मे रिट पिटीशन दाखिल कर माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि उनके आवेदन पर नियत समय में जांच पूर्ण कर कार्रवाई करने के आदेश प्रदान करें।