आप चलाइए उंगली, कीजिए शिकायत : उम्मीदवारों की गड़बड़ी पर रखें हर एक जन नजर, प्रशासन लेगा उनकी खबर

जागरूक मतदाता की उंगली सीखा सकती है सबक उम्मीदवार को

24 घंटे सेवा में तत्पर, कभी भी कीजिए शिकायत होगी कार्रवाई

फ्री नंबर 1950 तथा लैंडलाइन नंबर 07412-270487

आदर्श आचरण संहिता और व्यय का करते हैं उल्लंघन तो रिपोर्ट करें विजिलेंस एप पर

शिकायत करने के लिए जरूरी नहीं आप ऑफिस में रहे मौजूद

हरमुद्दा
रतलाम 10 अक्टूबर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका पालन करना और करवाना हर एक का फर्ज है। जागरूक मतदाता को अपने अधिकार का उपयोग करते हुए न केवल मतदान करने के लिए उंगली उठाना है अपितु उम्मीदवारों द्वारा की जा रही गड़बड़ी को बताने के लिए भी उंगली उठाना है। फोन नंबर उंगली से दबाना है और शिकायत कीजिए या फिर ऐप पर भी शिकायत कर सकते हैं । शिकायत करना भी आपकी जागरूकता का प्रमाण है। लोकतंत्र के महा यज्ञ में अपना फर्ज निभाएं। जायज शिकायत करें ताकि प्रशासन उन पर कार्रवाई कर सके। उनकी खबर ले सके।

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जागरूकता का सबक बताते हुए

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने निर्वाचन 2023 के तहत पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मतदाताओं की सुविधाओं के तहत कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 तथा लैंडलाइन नंबर 07412-270487 कार्य करेंगे। टोल फ्री कॉल सेंटर तथा लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज की जा सकेंगी। सभी शिकायतों को तुरंत निपटाया जाएगा। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेगा। नागरिकों के लिए चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता और व्यय उल्लंघनों की रिपोर्ट करने हेतु विजिलेंस एप भी उपलब्ध है। इस ऐप का उपयोग करके नागरिक राजनीतिक सदाचार की घटनाओं को देखने के कुछ ही मिनट के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपस्थित हुए बगैर तुरंत शिकायत दर्ज कर सकता है। कलेक्टर ने बताया कि वैसे तो जिले में विभिन्न गतिविधियों की निगरानी के लिए जिला एमसीएमसी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी, एफएसटी दल कार्य करेंगे।

पुरुष की तुलना में महिला मतदाता अधिक

रतलाम जिले में मतदाताओं की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले में 11 लाख 1741 मतदाता है, इनमें पुरुष मतदाता 550 811 तथा महिला मतदाता 55 0894 है।

प्रत्याशियों के नामांकन जमा करने के लिए स्थान तय

कलेक्टर ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के नामांकन जमा करने हेतु जिले में स्थान निश्चित है, इसके तहत रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए एसडीएम रतलाम ग्रामीण का न्यायालय कक्ष, विधानसभा क्षेत्र रतलाम शहर के लिए एसडीएम रतलाम शहर का न्यायालय कक्ष नवीन कलेक्टर भवन, सैलाना के लिए एसडीएम सैलाना का न्यायालय कक्ष, जावरा के लिए एसडीएम जावरा का न्यायालय कक्ष तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आलोट के लिए एसडीएम आलोट का न्यायालय कक्ष निर्धारित किया गया है।

उन वाहनों पर प्रतिबंध

कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य किसी व्यक्ति जो निर्वाचन से जुड़ा है द्वारा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन प्रचार, निर्वाचन कार्य या निर्वाचन संबंधी यात्रा के लिए आधिकारिक वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। मीडिया में पैड न्यूज़ की निगरानी के लिए जिला एमसीएमसी कमेटी द्वारा निगरानी कार्य किया जाएगा।

यदि नहीं हुआ परमिट तो होगी जब्ती की कार्रवाई

निर्वाचन की घोषणा दिनांक से परिणाम की घोषणा दिनांक तक की निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक लाउड स्पीकर उपयोग की अनुमति दी जाएगी। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अन्य व्यक्तियों द्वारा जो प्रचार प्रसार के लिए चलित वाहनों पर लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं जिसमें ट्रकों, टेंपो, टैक्सी व तीन पहिया स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि शामिल है। पंजीकरण की सूचना अनुमति देने वाले अधिकारी को दी जाएगी और संबंधित अधिकारी द्वारा परमिट देने वाले वाहन की इस पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाएगा। कोई भी वह जिस पर लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है उसके पास परमिट न होने की दशा में लाउड स्पीकर उपकरण जप्त कर लिया जाएगा।

धार्मिक गतिविधियों का उपयोग प्रतिबंधित

किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित अवधि से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों के उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी राजनीति के दल उम्मीदवार, व्यक्ति को निर्वाचन अभियान के दौरान किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में धर्म के नाम का या धार्मिक आधार का या ऐसी किसी भी गतिविधि के इस्तेमाल का उपयोग नहीं करना है जिससे लोगों के विभिन्न वर्गों या समूहों के बीच वैमनष्यता पैदा होने की संभावना हो।

यह थे मौजूद

विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू की गई हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सोमवार को आहूत की गई। बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर राधेश्याम मंडलोई तथा निर्वाचन से जुड़े नोडल तथा सहायक नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

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