लापरवाही पर कार्रवाई : सहायक अध्यापक गणावा निलंबित
⚫ प्रशिक्षण कार्यक्रम में शराब पीकर आया था शिक्षक
⚫ चुनाव जैसे कार्य में लापरवाही और अशोभनीय कृत्य
हरमुद्दा
रतलाम 09 नवंबर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लक्षकार ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत 7 नवम्बर को रतलाम पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शराब पीकर उपस्थित रहने पर शासकीय हाईस्कूल कुण्डा के सहायक अध्यापक सुखराम गणावा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
पीठासीन अधिकारी द्वारा श्री गणावा द्वारा शराब का सेवन किए जाने से भविष्य में चुनाव करवाने में बाधा उत्पन्न होना व्यक्त करते हुए निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं अशोभनीय कृत्य किए जाने से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।
उक्त सम्बन्ध में जारी आदेश के अनुसार श्री गणावा का उक्त कृत्य गंभीर रूप से आपत्तिजनक होकर पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के चलते म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (3) (1) के (एक) (दो) (तीन) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के वितरण होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यालय रतलाम रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।