मावा भट्टियों पर छापामार कार्यवाही

हरमुद्दा
रतलाम 25 जुलाई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन दल द्वारा जिले की आलोट तहसील के ग्राम शेरपुर खुर्द में मावा भट्टियों पर आकस्मिक छापामार कार्रवाई की गई। दल द्वारा अवैध रूप से संचालित की जा रही मावा भट्टियों से कुल 5 नमूने (2 मावा, 1 घी, 2 अपद्रव्य) संग्रहण कर मावा भट्टियों को धारा 31 के तहत सीज किया गया। जब्त खाद्य पदार्थ 32 घी (86400 रुपए) के 15 किलो के डिब्बे, 2 डिब्बे वनस्पति (2600 रुपए) कुल कीमत 89 हजार रुपए का माल जब्त किया गया। 15 किलो फफूंद लगी क्रिम व 35 किलो मिलावटी मावा नष्ट किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जब्त नमूनों को राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल जांच के लिए भेजा गया है।

अवैध उत्खननकर्ता लालसिंह को सूचना पत्र जारी
रतलाम, 25 जुलाई। कलेक्टर न्यायालय रतलाम द्वारा आगर-मालवा जिले के ग्राम बरोड निवासी लालसिंह पिता अमरसिंह राजपूत को अवैध उत्खनन के प्रकरण में आगामी 9 अगस्त को दिन के 4:30 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है अन्यथा प्रकरण में विधि सम्मत एक पक्षीय आदेश पारित कर जब्त वाहन राजसात कर लिया जाएगा । इसके लिए लालसिंह को सूचना पत्र जारी किया गया है ।
बताया गया है कि खनिज निरीक्षक रतलाम से न्यायालय कलेक्टर को इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि ग्राम सरवन तहसील सैलाना में अवैध उत्खनन करते वाहन जेसीबी एवं दो डंपर क्रमांक एमपी 42 जी 0936 कथा एमपी 70h 0105 वाहन मालिक लालसिंह पिता अमरसिंह राजपूत द्वारा खनिज रेती बंडा मात्रा 16 घन मीटर कर बिना अभिवहन पास के अवैध उत्खनन होना पाया गया । अवैध उत्खनन कर्ता के विरुद्ध मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2018 के नियम 23 ब्रैकेट में एक के अंतर्गत प्रखंड तैयार कर कार्रवाई के लिए प्राप्त हुआ है

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