नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को, विद्युत प्रकरणों के निराकरण पर दी जाएगी छूट
हरमुद्दा
शाजापुर, 11 सितंबर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के मार्गदर्शन में 14 सितम्बर शनिवार को प्रातः 11.00 बजे जिला शाजापुर एवं जिला आगर-मालवा की समस्त तहसील व जिला मुख्यालयों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण पर निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अथवा शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन छूट दी जाएगी।
100 प्रतिशत की छूट
प्री-लिटिगेशन स्तर पर- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारित आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जाएगी।
लिटिगेशन स्तर पर- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारित आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चाक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जाएगी।
ऐसे प्रकरणों में जो न्यायालय में विचारधीन है उनमें अभियुक्त विद्युत प्रकरण संबंधी राशि जमा कर सकते हैं। साथ ही ऐसे अभियुक्त जो अनुपस्थित अथवा फरार है वे भी संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय में तथा उक्त कार्य दिवस में न्यायालय में उपस्थित होकर राशि जमा कर नेशनल लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर अपने प्रकरण को समाप्त कर सकते हैं।