दस्तावेज में काट छांट करने वाला पटवारी निलम्बित

हरमुद्दा
शाजापुर, 4 नवंबर। नामांतरण पंजी में बार-बार काट-छांट करने को लेकर कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने गुलाना तहसील के हल्का क्रमांक 16 के पटवारी अनोखीलाल कुण्डला को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

पटवारी कुण्डला के बेदारनगर में पदस्थी के दौरान वर्ष 2016 में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था, इसके अमल में पटवारी द्वारा नामांतरण पंजी में बार-बार काट-छांट की गई एवं व्हाईटनर का प्रयोग किया गया। इससे प्रथम दृष्टया नामांतरण पंजी पर किया गया बटवारा संदिग्ध प्रतीत होने के कारण पटवारी को निलम्बित किया गया है। उक्त कृत्य शासकीय दस्तावेजो में हेराफेरी व मध्यप्रदेश सिविल आचरण नियम 1965 के प्रावधानो का उल्लंघन है।

मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध
शाजापुर, 4 नवंबर। उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या प्रकरण में किसी भी दिन आदेश पारित किए जाने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिले में शांति एवं प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए समस्त जिला अधिकारियो को आगामी आदेश तक बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अति आवश्यक आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी प्रकार के अवकाश पर नहीं जाने के लिए अधिकारियों से कहा गया है। साथ ही अधिकारियों से कहा गया है कि वे स्वयं मुख्यालय पर रहें और अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी इस अवधि में अवकाश पर प्रस्थान करने की अनुमति नहीं देने व मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद करने हेतु कहा गया है।

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