मामला 2011 की मारपीट का : पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित छह आरोपियों को एक 1 साल की सजा, 5-5 हजार जुर्माना

 9 आरोपियों में से 6 को सुनाई सजा, 3 को किया बरी

हरमुद्दा
इंदौर, 26 मार्च।  इंदौर की विशेष न्यायालय ने शनिवार पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित इस घटना के मामले में 6 आरोपियों को एक एक वर्ष  का कारावास और पांच पांच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण में 3 लोगों को बरी किया गया है। इसके साथ ही जमानत पर सभी दोषियों को रिहा भी किया गया है।

वर्ष 2011 में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तत्कालीन उज्जैन सांसद प्रेमचंद गुड्डू और सात अन्य लोगों का विवाद काले झंडे दिखा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हो गया था। जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेमचंद गुड्डू दिग्विजय सिंह सहित 9 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में जीवाजी थाने में प्रकरण दर्ज कराए गए थे। जनप्रतिनिधियों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय इंदौर में आज उक्त मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू जय सिंह असलम लाला अनंत नारायण दिलीप चौधरी सभी  छह आरोपियों को सजा सुनाई। जबकि तीन आरोपियों तराना के कांग्रेस विधायक महेश परमार मुकेश भाटी हेमंत सिंह चौहान को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया।

मारपीट के लिए भड़काने का माना दोषी

दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू को कोर्ट ने अन्य चार आरोपियों को मारपीट के लिए भड़काने का दोषी माना । हालांकि दिग्विजय सिंह प्रेमचंद गुड्डू सहित सभी छह आरोपियों को आज कोर्ट में पांच  पांच हजार रु का जुर्माना जमा करवाकर 25 -25 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया।

3 वर्ष से कम सजा होने के कारण किया जमानत पर रिहा

शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि क्योंकि सभी आरोपियों की सजा 3 वर्ष से कम थी। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। वही इस मामले में दिग्विजय सिंह के वकील ने कहा कि उक्त मामले में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। दूसरी ओर उक्त मामले के आरोपी दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन वे उक्त सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में जल्द ही अपील करेंगे। वही गुड्डू ने यह भी कहा कि उक्त घटना के समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी। इस सिक्योरिटी में शामिल किसी भी सुरक्षा अधिकारी का कोर्ट में बयान नहीं लिया गया ।

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