कोर्ट का फैसला : पुलिस पर हमला करने वाले पिता सहित तीन बेटों को सुनाई सजा
⚫ फरार मझले भाई की तलाश में आई थी पुलिस
⚫ छोटे और बड़े भाई के साथ पिता और वारंटी भाई ने कर दिया पुलिस पर हमला
⚫ वाहन में जहां तोड़फोड़ की, वही पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट
हरमुद्दा
शाजापुर, 29 अप्रैल। फरार वारंटी की तलाशी में पुलिस बल गया था, जिस पर पिता पुत्र आरोपियों ने हमला कर दिया। वाहन में तोड़फोड़ की। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की। इस प्रकरण में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन बेटे सहित पिता को सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी और डीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 28 मई 2019 को देपालपुर पुलिस उनके थाने पर फरार वारंटी बनेसिंह पिता नन्नू गुर्जर निवासी नयापुरा की तलाश में मय फोर्स के साथ थाना अवन्तिपुर बडोदिया आए थे।
सरकारी और निजी वाहन में की तोड़फोड़
थाना अवन्तिपुर बडोदिया से पुलिस बल साथ लेकर एक शासकीय वाहन एवं एक प्रायवेट वाहन से रात को वारंटी की तलाश में उसके गांव गए। वहां पर आरोपियों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की तथा वाहनों में भी तोड़फोड़ की।
पुलिस पर हमले की रिपोर्ट हुई दर्ज
घटना में थाना अवन्तिपुर बडोदिया में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक के एन यादव तथा थाना देपालपुर के आरक्षक राजपाल तथा प्रायवेट वाहन के ड्राईवर संतोष को चोंटे आई थी। वापस थाना अवन्तिपुर बडोदिया आकर घटना की रिपोर्ट की गई।
आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में प्रस्तुत किया चालान
अनुसंधान के बाद आरोपियों के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषसिद्व किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की।
न्यायाधीश ने सुनाई तीन बेटे और पिता को सजा
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों बनेसिहं पिता नन्नूलाल गुर्जर उम्र 37 वर्ष, सौदान सिंह पिता नन्नूलाल गुर्जर उम्र 40 वर्ष, निर्भय सिंह उर्फ नब्बू गुर्जर पिता नन्नूलाल गुर्जर उम्र 32 वर्ष और नन्नूलाल पिता धूलजी गुर्जर उम्र 62 वर्ष निवासी नयापुरा को धारा 332/149 दो शीर्ष में 2 -2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 148 भादवि में 1-1 वर्ष कारावास व 1000-1000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।