कोर्ट का फैसला : विद्युत चोरी के मामले में चार आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास

एक कनेक्शन की मोटर से दूसरी मोटर चोरी से चलाई जा रही

आरोपी साबी, अर्जुन, मुलायम एवं लालाराम द्वारा विद्युत कर्मचारियों के साथ मारपीट

शासकीय कार्य में डाली बाधा

हरमुद्दा
भोपाल, 14 दिसंबर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पिछोर, शिवपुरी के बामोर फीडर के बामोर डामरौन गाँव निवासी स्व. आसाराम के यहाँ अनाधिकृत रूप से बिजली उपयोग के निरीक्षण के दौरान आरोपी साबी, अर्जुन, मुलायम एवं लालाराम द्वारा विद्युत कर्मचारियों के साथ मारपीट एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में अपर सत्र न्यायालय ने एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

गौरतलब है कि आरोपी स्व. आसाराम के यहाँ फरियादी जूनियर इंजीनियर सुमित वर्मा की सूचना पर कम्पनी के निरीक्षण दल ने 12 फरवरी 2021 को दोपहर 11:30 बजे जूनियर इंजीनियर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भौंती ने लाइन स्टॉफ नाथूराम धौलपुरिया, रामेश्वर शर्मा, रीडर विजय कोली, नीरज कुशवाहा एवं अन्य कर्मचारी के साथ निरीक्षण करने पर पाया कि उपभोक्ता द्वारा एक कनेक्शन की मोटर से दूसरी मोटर चोरी से चलाई जा रही है। पकड़े जाने पर विद्युत अधिनियम-2003 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करने तथा विद्युत तार उतरवाने एवं मोटर जब्त करने पर आरोपी साबी, अर्जुन, मुलायम एवं लालाराम द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई।

न्यायाधीश ने पाया दोषी

कंपनी द्वारा प्रकरण को अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर (शिवपुरी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश, पिछोर द्वारा साबी, अर्जुन, मुलायम एवं लालाराम को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष की सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।

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