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केंद्र सरकार की छूट के बाद चश्में की दुकान खोल सकेंगे जिले में कारोबारी

🔲 प्रातः 11 से 5 बजे तक का समय तय

हरमुदा
रतलाम 25 अप्रैल। शुक्रवार मध्यरात्रि केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट के मद्देनजर जिला प्रशासन ने चश्मे की दुकान वालों के लिए राहत दी है। अब चश्मा व्यवसाई अपनी दुकान 26 अप्रैल से नियमित सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुली रख सकेंगे।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जमुना भिडे ने धारा 144 की दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अन्तर्गत संशोधित आदेश जारी किया है जिसमें रतलाम जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत संचालित होने वाली आप्टीशियंस (प्रकाश विज्ञानी शास्त्री) दुकानों को आगामी आदेश तक प्रतिबंध से मुक्त किया गया है।

शर्तों का करना होगा पालन

आप्टीशियंस दुकानदार अपनी दुकानें प्रातः 11 से सांय 5 बजे तक शर्तों के अधीन खुली रख सकेंगे। आप्टीशियंस दुकानदार को शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालना करना अनिवार्य होगा। दुकान पर आने वाले ग्राहकों के मध्य 2 मीटर की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था करना दुकानदार की जवाबदारी रहेगी। दुकानदार एवं ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानदार को हाथ धोने के लिए शासन के निर्देशानुसार पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा।

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