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व्यापारियों के लिए सकारात्मक सोमवार की शुरुआत, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर, पान गुटखा के अलावा सभी दुकानें खोलने की छूट

🔲 ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक खोल सकेंगे दुकानें

🔲 शहरी क्षेत्र में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दुकान खोलने की छूट

🔲 प्रतिबंधित दुकानें खोली तो होगी कार्रवाई

हरमुद्दा
रतलाम, 10 मई। लॉक डाउन का तीसरा चरण पूरा होने में अभी 1 सप्ताह की देरी है लेकिन प्रशासन ने राहत का आदेश जारी कर दिया है। व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है कि अब सभी प्रकार की दुकानें खोल सकेंगे कुछ दुकानें प्रतिबंधित की गई है। रतलाम नगर निगम तथा कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर सभी दुकानें खुल सकेगी।

जिले के नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में अब दुकान खोलने के समय में वृद्धि कर दी गई है। साथ ही सभी प्रकार की दुकानें व्यापारी खोल सकेंगे। केवल हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पान गुटखा की दुकानें खोलना प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर अतिरिक्त कलेक्टर जमुना भिड़े ने रविवार को शाम आदेश जारी कर बताया कि जिले के सभी नगरी निकाय में सभी दुकानें सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोली जा सकेगी। लेकिन प्रतिबंधित दुकान नहीं खोल सकेंगे अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में दुकान खोलने के समय में वृद्धि करते हुए सुबह 7 से शाम 3 बजे तक की अनुमति प्रशासन ने दे दी है।

करना होगा नियमों का पालन

इस दौरान व्यापारियों को लॉक डाउन के समस्त नियमों का पालन करना होगा मास्टर लगाना होगा। सोशल डिस्टेंस बनाना होगा। हैंड सेनीटाइजर करना होंगे।

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