कोरोना संक्रमण को रोकेगी और बचाएगी धारा 144, दो माह के लिए प्रभावशील
बिना मास्क वालों पर चलानी कार्रवाई
हरमुद्दा
रतलाम, 5 मार्च। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आगामी 2 माह तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी शासकीय कार्यालयों में मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। संपूर्ण नगरी क्षेत्रों में मास्क का उपयोग ना किए जाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाकर 100 रुपए का स्पॉट फाइन किया जाएगा और उसे 2 मास्क के दिए जाएंगे।
वसूली के लिए किया अधिकृत
चालानी कार्रवाई के लिए राजस्व पुलिस तथा नगरीय निकायों के अधिकारी, कर्मचारी अधिकृत रहेंगे। कोरोना से अधिक प्रभावित राज्यों जैसे महाराष्ट्रा एवं अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की बॉर्डर पर ही चेकिंग की जाकर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
रेलवे स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
मास्क नहीं पहनने वाले से 100 रुपए अर्थदंड के लिए रेलवे के अधिकारियों, कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है। बस स्टैंड पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बस ऑपरेटर बस में बैठे सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराएंगे।
नियमों के साथ आयोजन की अनुमति
शादी समारोह में आने वाले सभी व्यक्ति मास्क का उपयोग करेंगे, साथ ही कैटरर्स एवं अन्य सरविंग स्टॉफ आदि के कोरोना टेस्ट किए जाने के पश्चात ही कार्य पर लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान संबंधित ठेकेदार, गार्डन संचालक द्वारा रखा जाएगा। मेले अथवा सार्वजनिक आयोजन के लिए एसडीएम तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके की स्थिति अनुसार एसडीएम द्वारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर आदि की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी।
पालन नहीं करने पर प्रावधानों के तहत कार्रवाई
बैंकों तथा सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले के सभी संचालकों, दुकानदारों एवं ग्राहकों को फिजिकल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर भारतीय दंड संहिता 18 60 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।