नवाचार : किशोर न्याय बोर्ड की बैठक अब होगी हर दिन, लंबी अवधि से निरुद्ध अपचारी बालकों को होगा अब फायदा

रतलाम जिले में किशोर न्याय बोर्ड की बैठक अब सप्ताह के प्रत्येक दिवस मे होगी, लंबी अवधि से निरुद्ध अपचारी बालकों को होगा इससे फायदा।

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक तथा देश के चीफ जस्टिस श्री बोबडे, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल आयोग, अध्यक्ष राज्य बाल आयोग, जिला न्यायाधीश रतलाम व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रतलाम को जिले के किशोर कुमार बोर्ड रतलाम के समक्ष विगत लगभग 17 वर्ष से अधिक से लंबित मामलो को लेकर तथा अधिनियम की मंशा के विपरीत प्रकरण का निराकरण अधिकतम 6 माह में प्रकरण का निराकरण न होने की वजह से संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए 28 दिसंबर 2020 को पत्र लिखकर मांग की गई थी कि बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की अधिक संख्या तथा अधिक समय से निरुद्ध बालको की समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड की सिटिंग सप्ताह के प्रत्येक दिवस करने की मांग की गई थी।
इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 11 मार्च 2014 को भी पत्र जारी किया जा चुका है, जिसका पालन प्रदेश के किसी भी जिले में कहीं भी नहीं किया जा रहा था, उक्त पूर्व में जारी पत्र की और भी माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया था, जिस पर प्रदेश के चीफ जस्टिस ने गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए रजिस्ट्री द्वारा 2 फरवरी 2021 को प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग को पत्र लिखा गया, उक्त पत्र के आधार पर उप सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 05 मार्च 2021 को किशोर न्याय बोर्ड रतलाम, जिला न्यायाधीश रतलाम तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रतलाम को पत्र जारी कर कहा गया कि सप्ताह के प्रत्येक दिवस बोर्ड की बैठक आयोजित की जाए, जिससे अब किशोर न्याय बोर्ड में लंबित मामलों का निराकरण शीघ्रता से होने व गति से न्याय होने की संभावना बढ़ गई है।

🔲 राजेंद्र कुमार श्रीवास
अधिवक्ता एवं जसेनि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
40, जावरा रोड रतलाम 9425485815

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