प्राण घातक चोट पहुंचाने वाले तीन आरोपियों को 4-4 वर्ष की सजा
हरमुद्दा
शाजापुर, 5 अप्रैल। खेत के मेड की बात पर हुए बवाल में मारपीट करते हुए जान लेवा हमला करने पर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने तीन आरोपियों को 4 वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि फरियादी श्याम पाटीदार ग्राम झोंकर का निवासी है और खेती करता है। उसके खेत व आरोपी मुकेश के खेत पास-पास होकर एक ही मेड है। 03 सितंबर 2015 को दिन में कोई अज्ञात मजदूर दोनों के बीच की मेड से घास काट ले गया था। इसी शंका शाम को आरोपी मुकेश, मोहन, एवं बद्रीलाल ने फरियादी को गालियां दी, फरियादी द्वारा मना करने पर आरोपी मुकेश ने उसे फावडे की मुदाल से मारा। संतोष, गोविंद व सतीश बीच-बचाव करने आए तो इन तीनों को भी आरोपियों ने मारपीट की, जिससे उन्हेंं भी चोटें आई। फिर जितेन्द्र पाटीदार व शिवेन्द्र पाटीदार द्वारा बीच-बचाव किया गया।
आरोपियों ने दी धमकी, आइंदा घास कटवाई तो जान से मार देंगे
तीनों आरोपियों ने फरियादी से यह भी कहा कि आइंदा खेत की मेड की घास कटाई की तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी द्वारा संतोष, गोविंद व सतीश के साथ थाना मक्सीे आकर घटना की रिपोर्ट लिखाई।
अपराध पंजीबद्ध कर की विवेचना
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस आरक्षी केन्द्रे मक्सी ने आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में अरोपियों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन एवं रमेश सोलंकी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने गवाह ने की। प्रकरण में तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा
आरोपी मुकेश पिता ओंकारसिंह पाटीदार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्रामी झोंकर थाना मक्सी जिला शाजापुर को धारा 307 भा.द.सं. में 4 वर्ष के कारावास और 500 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 में 06-06 माह का कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आरोपी मोहनलाल पिता उंकारसिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्रामी झोंकर थाना मक्सी जिला शाजापुर को धारा 307/34 भा.द.स. में 4 वर्ष के कारावास और 500 रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 में 06-06 माह का कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आरोपी बद्रीलाल पिता बापूसिंह उम्र 50 वर्ष निवासी ग्रामी झोंकर थाना मक्सी जिला शाजापुर को धारा 307/34 भा.द.स. में 4 वर्ष के कारावास और 500 रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 में 06-06 माह का कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।