जिले के पिकनिक स्पॉट्स पर सैलानियों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

हरमुद्दा
रतलाम, 07 जुलाई। जिले के समस्त पिकनिक स्पॉट्स (नदी, झरना, डैम इत्यादि) पर सैलानियों का आवागमन पूर्णत प्रतिबंधित किया है। आगामी 2 माह तक की अवधि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने इस संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। इसके अनुसार वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है एवं वर्षा ऋतु में जिले में जामन पाटली, धोलावाड़ डेम, ईसरथूनी, बड़ा केदारेश्वर, सरवन रोड स्थित केदारेश्वर पर नदी एवं झरने चालू हो जाते हैं जहां काफी संख्या में लोग परिवार सहित घूमने, पिकनिक मनाने आते हैं। नदी, झरने में नहाने के दौरान अचानक बहाव तेज होने के कारण हादसे की आशंका बनी रहती है। इस तरह भीड़ होने से संक्रमण का ख़तरा बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। इसे रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से आगामी 2 माह तक की अवधि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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