रात्रि दस बजे के बाद भी बजाने पर डीजे साउण्ड वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज
हरमुद्दा
रतलाम, 26 फरवरी। होमगार्ड कालोनी रेलवे अण्डर ब्रिज के पास 25 फरवरी को बगैर अनुमति के अलावा रात्रि 10 बजे बाद डीजे साउण्ड बजाने पर डीजे साउण्ड संचालक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 7/15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
अनुविभागीय अधिकारी (शहर) राजेश शुक्ला ने बताया कि 25 फरवरी रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि होमगार्ड कालोनी रेलवे अण्डर ब्रिज के पास बिना अनुमति के शादी समारोह में तेज आवाज में डीजे साउण्ड बजाया जा रहा है। राजू पिता मांगीलाल निवासी डोंगरे नगर नागराज डी.जे. साउण्ड द्वारा शादी समारोह में रात्रि 10 बजे बाद डीजे साउण्ड तेज आवाज में बजाया जा रहा था। उसके पास वैधानिक अनुमति भी नहीं थी, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 7/15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज की गई।