प्रशासन की कार्रवाई : पेयजल का व्यावसायिक विक्रय करने पर होगी एफआईआर
दो स्थानों पर उपचारित जल का विक्रय
हरमुद्दा
रतलाम, 28 मार्च। ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर नागरिकों के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इसके तहत निजी ट्यूबवेल से पेयजल का व्यावसायिक विक्रय करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर करवाई जाएगी।
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया है कि रतलाम नगर निगम द्वारा निर्माण कार्यों में उपयोग के लिए उपचारित जल का विक्रय किया जा रहा है। निगम द्वारा करमदी तथा खेतलपुर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर जल उपचारित कर आमजनों को विक्रय की व्यवस्था की गई है। दोनों प्लांट्स पर प्रतिदिन 50 लाख लीटर जल उपचारित किया जा रहा है।
1000 लिटर का 50 रुपया
निगम 50 रुपए प्रति एक हजार लीटर की दर से जल विक्रय कर रहा है। नगर निगम अपने फायर वाहनों, बगीचों में भी उपचारित जल उपयोग में ला रहा है।