कलेक्टर की कार्रवाई : आपराधिक प्रवृत्ति के 31 आरोपी जिला बदर, 1 साल तक नहीं आ सकेंगे जिले में

⚫ पांच जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश

हरमुद्दा
रतलाम 16 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले में लोक शांति बनाए रखने, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण, आपराधिक कृत्यों को रोकने, हिंसक गतिविधियों को हतोत्साहित करने की दृष्टि से जिले के 31 आरोपियो को जिला बदर कर दिया हैं। सभी आरोपियो को 24 घंटे के भीतर रतलाम छोडने। आगामी एक वर्ष तक रतलाम जिले की राजस्व सीमाओं समीपवर्ती जिले उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ तथा मंदसौर की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं।

जिन व्यक्तियों को जिला बदर किया गया है वे निम्नानुसार है – पवन उर्फ पप्पु तेली निवासी मराठों का वास, संदीप राठौर उर्फ लाला चाकलेट निवासी कल्याण नगर, विष्णु उर्फ काला निवासी हरिजन बस्ती लक्कडपीठा, अब्दुल जर्रार उर्फ जर्रा कुरैशी निवासी कसाई मण्डी, एजाज कुरैशी निवासी कुरैशी मण्डी, संजय उर्फ टीनू उर्फ दबर उर्फ नेपाली निवासी पीएनटी कालोनी, रवि टटावत निवासी पीएनटी कालोनी, इमरान उर्फ इमु निवासी विरियाखेडी रतलाम, लोकेन्द्रसिंह निवासी पाताखेडी जावरा, राजेश उर्फ भट्टा निवासी पिपलौदा, गजेन्द्रसिंह उर्फ गज्जू निवासी ग्राम हतनारा, समरथ बागरी निवासी पिपलौदा, मनोज उर्फ मिट्टू बाछला निवासी रुण्डी डेरा ढोढर, सुरेश परमार निवासी नई आबादी पिपलौदी, शमीउल्ला खान पठान निवासी ग्राम परवलिया, मिट्ठुसिंह निवासी भूतिया ताल, श्रवणसिंह राजपूत निवासी ग्राम नेगरुन, कुलदीपसिंह सौंधिया निवासी ग्राम काजाखेडी शामिल हैं।

इसी तरह किशन भील निवासी ग्राम भुवानीपाडा, वकील बंजारा निवासी ग्राम आमलीपाडा, मेहरबानसिंह तथा विरमसिंह गुर्जर निवासी ग्राम बायडी शिवगढ, अर्जुन उर्फ गोमा बोरिया निवासी रावटी, बंटी उर्फ छोगालाल निवासी रावटी, सन्नी बामनिया निवासी सैलाना, लालू भील ग्राम मउडीपाडा, शहजाद उर्फ मामू निवासी जावरा, नौशाद उर्फ हनुमान निवासी जावरा, रुपचंद पोरवाल निवासी ग्राम मावता, करमचंद मईडा निवासी अलकाखेडा बाजना था भरतलाल धाकड निवासी शेरपुरखुर्द आलोट शामिल हैं।

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