मामला घाटाबिल्लोद गोलीकांड का : पूर्व विधायक बालमुकुंदसिंह गौतम सहित उसके दो भाई और एक भतीजे को जिला कोर्ट से 7-7 साल की सजा
⚫ 2017 में घाटाबिल्लौद में हुआ था बबलू हत्याकांड
⚫ चंदन सिंह सहित अन्य दोषमुक्त
⚫ विधायक उम्मीदवारी से कट सकता है पत्ता
हरमुद्दा
इंदौर/धार, 24 जून। धार जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक बालमुकुंदसिंह गौतम को इंदौर जिला कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। घाटाबिल्लौद में हुए गोलीकांड में आईपीसी की धारा 307 में यह सजा सुनाई गई है। इस गोलीकांड में सात लोगों को सात-सात साल की सजा हुई है। इसके साथ धारा 302 में चंदनसिंह और एक अन्य को दोषमुक्त किया गया है।
यह सजा साल 2017 में घाटाबिल्लौद में हुए बबलू के हत्याकांड में सुनाई गई है। जो मारा गया था बबलू वह गौतम का कार्यकर्ता था। घाटाबिल्लोद गोलीकांड में आईपीसी की धारा 307 में धार जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक बालमुकुंद गौतम के साथ ही उनके भाई मनोज गौतम, राकेश गौतम और रिश्तेदार पम्मू गौतम, भतीजे पंकज, आर. पटेल और गार्ड कुशवाहा को भी सजा मिली है। सबूतों की कमी से हत्या के आरोपी चंदन सिंह और अन्य बरी हो गए हैं। सजा के बाद उनकी विधायक उम्मीदवारी से पता कर सकता है, हालांकि आरोपी हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
दो बार लड़े हैं धार से चुनाव
बालमुकुंद धार से दो बार चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2018 में उनकी पत्नी प्रभा गौतम चुनाव लड़ीं और भाजपा की नीना वर्मा से हारीं थी। उन्हें सजा मिलने के बाद टिकट के सबसे बड़े दावेदारों में उनकी पत्नी प्रभा ही हैं।
यह हुई थी घटना
साल 2017 में बालमुकुंदसिंह गौतम के वाहन पर रात अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद समर्थकों और हमलावरों के बीच हुई गोलीबारी में एक की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। गौतम के समर्थक बबलू पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 34 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा कॉलोनी नौगांव की गोली लगने से मृत्यु हुई।
पुलिस ने किया था प्रकरण दर्ज
घाटाबिल्लोद पुलिस ने चंदन पिता देवी सिंह, समंदर सिंह पिता सरदार घनश्याम, महेंद्र पिता चंदरसिंह, राहुल पिता रघुनाथ, रघुनाथ पिता भगवान जाट, रघुनाथ बरगुंडा, अर्जुन पिता भारत सिंह, इंदर सिंह, अर्जुन पिता बद्री राजपूत, भरत सिंह राजपूत, कैलाश सोलंकी, बहादुर, सुरेश, अर्जुन राजपूत के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, बलवे का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर मामला दर्ज करने के बाद मुख्य आरोपी चंदन सिंह पिता देवी सिंह, अर्जुन हिरासत में ले लिया था, वहीं दूसरे पक्ष से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बालमुकुंद गौतम को हिरासत में लिया था।