… और सुनाई सजा : भाजपा नेता ने पुलिस को जड़ दिया था थप्पड़, 2 साल की सजा और जुर्माना

चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कार्यकर्ता और पुलिस में हो गई थी झड़प

⚫ निर्दलीय प्रत्याशी ने जेल में ही जीता था चुनाव

⚫ 5 लोगों के खिलाफ हुई थी शिकायत

⚫ चार हुए बरी

हरमुद्दा
रतलाम/जावरा, 28 जून। पुलिस को थप्पड़ मारना भाजपा नेता को भारी पड़ गया। 8 साल बाद ही सही मगर कोर्ट ने 2 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया हालांकि 3 साल से कम सजा होने के कारण जमानत भी हो गई। फिलहाल जेल नहीं जाना पड़ा। मामले में चार लोगों को कोर्ट ने बरी किया है। अब वे सजा निलंबन के लिए उच्च न्यायालय की शरण लेंगे।

पुलिस को थप्पड़ मारने वाले भाजपा नेता अनिल दसेड़ा

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में नगर पालिका परिषद चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार चल रहा था। 1 दिसंबर को अंतिम दिन भाजपा नेता और निर्दलीय प्रत्याशी अनिल दसेड़ा के समर्थक और पुलिस में झड़प हो गई। जानकारी मिलते ही प्रत्याशी श्री दसेड़ा भी मौके पर पहुंचे। विवाद इतना बढ़ा कि तत्कालीन एएसआई शिवांशु मालवीय को थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था? श्री दसेड़ा सहित पांच लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ। श्री दसेड़ा को गिरफ्तार किया गया। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन वह जेल में ही थे। खास बात यह रही कि भाजपा के प्रत्याशी को निर्दलीय प्रत्याशी श्री दसेड़ा ने 3000 से अधिक वोट से हराया और अध्यक्ष की सीट पर काबिज हुए। इस तरह जेल में रहकर ही उन्होंने चुनाव जीता।

उच्च न्यायालय की लेंगे शरण

प्रकरण कोर्ट में चला और न्यायाधीश ने शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में प्रत्याशी दसेड़ा को न्यायाधीश एमएस ताहेड़ ने 2 साल की सजा और 10000 के अर्थदंड से दंडित किया। निलेश दसेड़ा, राजेश दसेड़ा, दीपक पोरवाल और फतेह लाल जैन को साक्ष्य के अभाव में बरी किया। हालांकि सजा के बाद श्री दसेड़ा को जमानत भी मिल गई। श्री दसेड़ा अब सजा निलंबन के लिए उच्च न्यायालय की शरण लेंगे।

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