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कोर्ट का फैसला : लूट के आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

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घर में घुसकर की लूटपाट

चाकू दिखाकर आरोपी बोला चुपचाप बैठ

26 कार्य दिवस में फैसला

हरमुद्दा
रतलाम 8 दिसंबर। घर में घुसकर ग्रह अतिचार कर मोबाइल व रुपए लूटने के आरोपी को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी ने अलग-अलग धाराओं में 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा पर 9 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया।

अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने हरमुद्दा को बताया कि घटना 17 मई 2022 रात्रि की है। फरियादी अंबाराम पिता थावर जादव निवासी टैंकर रोड गली नंबर 4 रतलाम ने पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र में रिपोर्ट किया कि आरोपी कमल किशोर पिता गोवर्धन निवासी टैंकर रोड ने रात्रि मे जब वह भोजन करके अपने पुत्र शुभम के साथ सो रहे थे। तभी रात्रि लगभग 2:00 बजे अंबाराम को कुछ आवाज़ सुनाई दी।

आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी

आरोपी ने चाकू दिखाकर बोला कि चुपचाप बैठे रहो वरना यही जान से खत्म कर दूंगा। आरोपी ने चाकू दिखाकर 570 रुपए तथा एक रियलमी कंपनी का मोबाइल लूट कर चुरा कर ले गया। पुलिस थाना ने आरोपी को गिरफ्तार कर रुपए व मोबाइल जप्त किया। न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया ।जहां न्यायालय ने आरोपी कमल किशोर को भा.द.वि. की धारा 457 तथा 392 में 5-5 वर्ष तथा धारा 397 में 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक धारा में 3 -3 हजार का जुर्माना लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने की।

26 कार्य दिवस में हुआ निर्णय

पुलिस द्वारा आरोपी कमल किशोर को 19 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय से जमानत नहीं होने के कारण विचारण 26 कार्य दिवस में पूर्ण किया गया । फरियादी पक्ष द्वारा गवाह होने के बाद फरियादी अंबाराम द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया था। जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया ।

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