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कोर्ट का फैसला : नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

अर्थ दंड की भी सुनाई सजा

पीड़िता गई थी कपड़े सिलवाने

आरोपी ले गया था फुसलाकर और किया दुष्कर्म

हरमुद्दा
शाजापुर, 27 दिसंबर।  नाबालिक से दुष्कर्म करने के एक मामले में दुष्कर्म करने वाले आरोपी को शुजालपुर न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अर्थ दंड से दंडित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि न्यायालय द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश  महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी राहुल पिता देवकरण बागरी उम्र 23 वर्ष निवासी हिम्मतपुरा पोलायकलॉ को धारा 5(एल)सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास की सजा एंव 10000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उपसंचालक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी ने बताया 23 जुलाई2019 को फरियादी द्वारा थाना अवन्तिपुर बडोदिया पर आकर  रिपोर्ट की गई ।घटना वाले दिन फरियादी मजदूरी करने गांव में गया था, उसकी पत्नी भी जंगल में बकरी चराने गई थी, घर पर उसकी नाबालिक लडकी व बहू दोनों थी। फरियादी शाम 07 बजे घर आया तब उसे उसकी पत्नी और बहू ने बताया कि ,पीडिता करीब दोपहर 02 बजे घर से मोहल्ले  में कपडे सिलवाने का बोलकर गई थी, जो अभी तक नहीं आई। फिर फरियादी , उसकी पत्नी और लडके ने पीडिता की तलाश आसपास  की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पीडिता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोपी के विरुद्ध फरियादी ने शंका के आधार पर थाना अ.बड़ोदिया पर की।  अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया । पूछताछ में पीडिता ने बताया था कि , आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ संबंध बनाये थे।  सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्व पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

आरोपी को किया दोष सिद्ध

 न्याायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया। आरोपी को सजा सुनाई। साक्षियों पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका कोर्ट मोहर्रिर धर्मेन्द्र राजपूत की रही। पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मोरे ने की।

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