मनमानी पर रोक : ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कार्रवाई करेगा उड़न दस्ता

आमजन की सेहत के मद्देनजर होगी कार्रवाई

शिकायत का होगा समाधान

थाना वार किया दलों का गठन

नहीं मानने वालों पर दस्ता आकस्मिक निरीक्षण कर करेगा कार्रवाई

हरमुद्दा
रतलाम, 27 दिसंबर। परीक्षा और आमजन की सेहत के मध्य नजर ध्वनि विस्तार के यंत्रों का उपयोग मनमानी पूर्वक करने पर कार्रवाई की जा रही है जिला प्रशासन में थाना वर दलों का गठन कर दिया गया है दल को शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी, वहीं आदेश नहीं मानने वालों पर दस्ता आकस्मिक निरीक्षण कर कार्रवाई करेगा।

बिना वजह ध्वनि विस्तार के यंत्रों का उपयोग करने पर धार्मिक एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर, डी.जे., सम्बोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा उडनदस्तों का गठन किया गया है।

स्टेशन रोड थाना क्षेत्र

थानां स्टेशन रोड के सदस्यों में तहसीलदार रतलाम शहर ऋषभ ठाकुर, थाना प्रभारी स्टेशन रोड तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त।

माणक चौक थाना क्षेत्र

थाना माणकचौक के लिए तहसीलदार रतलाम शहर ऋषभ ठाकुर, थाना प्रभारी माणकचौक तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त।

दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र

थाना दीनदयाल नगर के लिए नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय, थाना प्रभारी दीनदयाल नगर तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त।

औद्योगिक थाना क्षेत्र

थाना औद्योगिक क्षेत्र के लिए नायब तहसीलदार संदीप इवने, थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त।

नियमित करेगा आकस्मिक निरीक्षण

गठित दल द्वारा नियमित एवं आकस्मिक रूप से निर्धारित उपकरणों के साथ ऐसे धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया जाएगा, जहां ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग होता हो। गठित दल द्वारा प्राप्त शिकायतों की आकस्मिक जांच की जाएगी।

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