प्रशासन सख्त : जिले में नलकूप बोरवेल खुले रखने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
⚫ दोषी व्यक्ति या संस्था नहीं बख़्शा जाएगा किसी को भी
⚫ बावड़ियों और कुओं को जाली, बाउंड्रीवॉल से करें सुरक्षित
⚫ धारा 144 के तहत आदेश जारी
हरमुद्दा
रतलाम, 27 दिसंबर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भास्कर लक्षकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है जिसके तहत जिले में कोई भी संस्था या व्यक्ति नलकूपों, बोरवेल को खुला नहीं रखेगा अन्यथा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश जिले में आमजन की सुरक्षा एवं कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित होने से रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि जिले में जिन बावड़ियों पर अवैधानिक रूप से निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है, कोई निर्माण आदि कर लिया गया हो, उन्हें सुरक्षा के लिए जाली, बाउंड्रीवॉल इत्यादि का निर्माण कर सुरक्षित किया जाए।
शहरी क्षेत्र में संबंधित नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधात्मक आदेश का सख्ती से पालन हो अन्यथा की स्थिति में संबंधित दोषी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को सूचित करेंगे।