फैसला : नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सहेली के घर जाने का बोलकर गई थी बालिका

फोन लगाया तो आ रहा था बंद

आसपास की तलाश मगर नहीं मिली

पुलिस में रिपोर्ट कराई दर्ज

हरमुद्दा
शाजापुर, 18 जनवरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी राकेश पिता मुन्नालाल चौधरी उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर – 14 वारना कालोनी डेमरोड थाना बाडी, जिला रायसेन को धारा 5 जे (ii) /6 पाक्सो एक्ट में  दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि फरियादी ने 15 जुलाई 2021 को थाना शुजालपुर मण्डी पर  मौखिक रिपोर्ट की थी कि, दिनांक 14 जुलाई 2021 को  उसकी नाबालिग लडकी अपनी सहेली के घर जाने का बोलकर गई थी। उसे फोन लगाने पर उसका फोन बंद आ रहा था। फरियादी ने उसकी लडकी की तलाश आसपास की लेकिन, उसका कोई पता नहीं चला। उसे शंका थी कि, उसकी लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति  बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। अनुसंधान के दौरान पीडिता को पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लिया। बाद अनुसंधान आरोपी के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवमतर्को से सहमत होते हुए आरोपी राकेश चौधरी को दोषसिद्ध किया।  साक्षियों पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका कोर्ट मोहर्रिर धर्मेन्द्र राजपूत की रही। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मोरे ने की।

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