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फैसला : जलाकर बहु की जान लेने वाली सास को आजीवन कारावास की सजा

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मामला नवंबर 2021 का

उपचार के दौरान इंदौर में हो गई मौत

महिला न्यायाधीश ने सुनाई सजा

हरमुद्दा
शाजापुर, 21 मई। डाकन चुड़ैल कहकर बहु पर केरोसिन डालकर आग लगने वाली 60 वर्षीय सास भगवंता बाई पति दरियाव सिंह मेवाडा को न्यायालय षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीतूकांता वर्मा ने धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एवं
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने हरमुद्दा को बताया कि घटना 08 नवंबर 2021 को सुबह 09 बजे निवासी ग्राम तिंगजपुर, थाना सलसलाई, निवासी सुमन बाई को उसकी सास भगवन्ताबाई द्वारा दूध की तपेली चूल्हे पर रखने का कहा और सास भगवन्ता बाई द्वारा सुमन को डाकन-बिल्ली कहकर उसके ऊपर घासलेट का तेल डालकर जला दिया।

उपचार के दौरान हो गई मौत

सुमन के परिजन माता, पिता, भाई को सूचना मिलने पर सुमन बाई को जिला अस्पताल शाजापुर इलाज के लिए लेकर आए। जिला अस्पताल में सुमन के मरणासन्न कथन नायब तहसीलदार द्वारा लिखे  गए।

सुमन ने कहा सास ने जला दिया केरोसिन डालकर

मरणासन्न कथन में सुमन द्वारा बताया गया कि, उसकी सास ने केरोसिन डालकर जला दिया है। सुमन को गम्भीर घायल होने से जिला अस्पताल शाजापुर से एम.वाय. अस्पताल इन्दौर रेफर किया गया। इन्दौर अस्पताल से सुमन के परिजन चौइथराम अस्पताल इन्दौर लेकर गए और भर्ती किया । ईलाज के दौरान 13 नवंबर 2021 को उसकी मृत्यु  हो गई। घटना की थाना सलसलाई पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना उपरान्त आरोपिया सास भगवन्ताबाई के विरूद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

आरोपी सास को सुनाई सजा

प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपिया भगवन्ता बाई पति दरियाव सिंह मेवाड़ा आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम तिंगजपुर, थाना सलसलाई, जिला शाजापुर को दण्डित किया।

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