प्रशासन की जीत : कोर्ट से मिला स्टे हुआ निरस्त, पहलवान बाबा की दरगाह के आसपास का रुका हुआ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासन करेगा शीघ्र
⚫ अतिक्रमण का हिस्सा ढहाने पर मुस्लिम पक्ष द्वारा न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश न्यायालय ने निरस्त
⚫ 3 महीने से प्रशासन के चल रहे थे अतिक्रमण हटाने के प्रयास
⚫ प्रशासन की कार्रवाई को रुकवाने में लगे हुए थे मुस्लिम समाज के नेता
हरमुद्दा
रतलाम 26 नवंबर। फोरलेन में दिक्कत पैदा कर रहे दरगाह परिसर के आसपास के अतिक्रमण को हटाने के काफी समय से प्रयास किया जा रहे थे, जिसमें प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी थी लेकिन मुस्लिम समाज के नेताओं द्वारा कार्रवाई को रोकने के प्रयास किया जा रहे थे और स्टे ले आए थे। प्रशासन के आवेदन पर न्यायालय ने स्टे को निरस्त कर दिया है। अब प्रशासन के लिए अतिक्रमण हटाने का रास्ता आसान हो गया है।
उल्लेखनीय है कि जावरा रोड से डोसीगांव तक सिटी फोरलेन का कार्य काफी माह से लंबित पड़ा हुआ है। इस कार्य में मुख्य रूप से पहलवान बाबा की दरगाह से अतिक्रमण कर बनाए गए हिस्से को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी लेकिन मुस्लिम समाज के नेता प्रशासन की कार्रवाई पर स्टे ले आए थे।
प्रशासन की कार्रवाई को रुकवाने में थे प्रयासरत मुस्लिम नेता
उल्लेखनीय है कि पिछले करीब तीन महीनों से प्रशासन द्वारा उक्त दरगाह के अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। बीते दिनों प्रशासन द्वारा दरगाह कमेटी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया था। नोटिस जारी होने के बाद एक ओर जहां मुस्लिम समुदाय के कुछ नेता इस कार्रवाई को रुकवाने के प्रयास कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सोशल सोशल मीडिया उत्तेजना वाले मैसेज शेयर करने का सिलसिला भी शुरू हो गया था।
दरगाह कमेटी ने दिया था स्टे के लिए आवेदन
दरगाह कमेटी द्वारा कोर्ट में उक्त कार्रवाई पर स्टे के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन का जवाब देने के लिए उस समय प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी कोर्ट में मौजूद नहीं था जिसके चलते तृतीय व्यवहार न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट ने एकपक्षीय स्टे आदेश प्रदान कर दिया गया था।
कब क्या हुआ
⚫ 13 नवंबर को पहलवान बाबा दरगाह मामले में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट ने एकपक्षीय स्टे आदेश दिया था।
⚫ 14 नवंबर को शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने उपस्थित होकर एकपक्षीय कार्यवाही व स्टे निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया था।
⚫ 25 नवंबर को न्यायालय ने शासन के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई निरस्त कर शासन को बॉय पार्ट कर स्टे पर बहस के लिए 26 नवंबर की तारीख नियत की थी।
⚫ 26 नवंबर को तृतीय व्यवहार न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव की कोर्ट में दरगाह कमेटी के अधिवक्ता व शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार दोनों पक्षों की बहस सुनकर शासन की ओर से प्रस्तुत स्टे निरस्ती का आवेदन स्वीकार कर 13 नवंबर को दिया गया स्टे आदेश निरस्त कर दिया है।
प्रशासन की कार्रवाई सही, कार्य कर सकते हैं पूरा
कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई को सही मानते हुए प्रशासन को पूरी कार्रवाई करने की अनुमति दे दी। न्यायालय के आदेश के बाद दरगाह के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जल्दी शुरू होने की उम्मीद है।