कलेक्टर की कार्रवाई : एकेडमी पर ₹100000 का अर्थ दंड

⚫ एक स्थान की मान्यता प्राप्त कर दो स्थानों पर चला रहे थे कक्षाएं

⚫ जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच में पकड़ा मामला

⚫ संस्था संचालक को दी हिदायत

हरमुद्दा
शाजापुर, 02 दिसम्बर। जॉय किड्स एकेडमी शुजालपुर द्वारा एक स्थान की मान्यता प्राप्त कर 2 स्थानों पर कक्षाएं संचालित करने पर कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने विद्यालय को एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. विवेक दुबे द्वारा जॉय किड्स एकेडमी शुजालपुर को सत्र 2022-23 में भीलखेड़ी रोड शुजालपुर के नाम से मान्यता प्रदान की गई है। जाँच में विद्यालय द्वारा भीलखेड़ी रोड शुजालपुर एवं कमल्या बायपास शुजालपुर 02 स्थानों पर कक्षा संचालित किया जाना पाया गया, जो नियम विरूद्ध है।

संस्था संचालक को दी हिदायत

कलेक्टर ने संस्था जॉय किड्स एकेडमी भीलखेड़ी रोड शुजालपुर द्वारा एक ही विद्यालय की कक्षाएं 02 अलग-अगल स्थानों पर संचालित करने के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के तहत संस्था के विरूद्ध राशि एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है और संस्था को हिदायत दी है कि वह अगले 07 दिवस में मान्यता अनुसार एक ही स्थान भीलखेड़ी रोड शुजालपुर पर अपनी संस्था संचालित करें।

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