रतलाम @ कोरोना पॉजीटिव : 28 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज
हरमुद्दा
रतलाम, 8 अप्रैल। कोरोना पॉजीटिव मृतक का शव इंदौर से रतलाम लाए जाने व दफनाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन ने 28 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि
मामले की गंभीर को देखते हुए रतलाम पुलिस ने अधिकांश आरोपियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया है।
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने के लिए जिला दंडाधिकारी रतलाम द्वारा संपूर्ण रतलाम क्षेत्र में अपने आदेश से धारा 144 लागू की गई है। जिसके परिपालन में किसी भी बाहरी व्यक्ति का जिले में प्रवेश वर्जित किया गया है। किसी भी व्यक्ति के आपस में नहीं मिलने तथा सभी व्यक्तियों को अपने घरों में रहकर उचित दूरी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है।
यह हुआ था घटनाक्रम
4 अप्रैल को मोहम्मद कादरी उर्फ बाबू पिता मोहम्मद सिद्दीकी उम्र 60 वर्ष निवासी स्नेहलतागंज इंदौर की मृत्यु एम वाय अस्पताल इंदौर में कोरोनावायरस से संक्रमित होने पर आए लक्षणों के प्रभाव से हुई थी। जिसका कोरोनावायरस के संबंध में अस्पताल से सैंपल भी लिए गए थे। परंतु जांच रिपोर्ट आने के पूर्व ही मरीज की मृत्यु हो गई थी। उक्त व्यक्ति पिछले 1 वर्षों से इंदौर में ही निवासरत था परंतु मृतक का शव परिवारजनों द्वारा अंतिम संस्कार के लिए रतलाम लाया गया था। मृतक कादरी उर्फ बाबू रतलाम का मूल निवासी था, जिसके कोरोना वायरस संदिग्ध होने से एम वाय अस्पताल में भर्ती होने, कोरोना टेस्ट होने , उसके इलाज के दौरान मृत्यु होने की कोई भी अधिकारिक सूचना जिला प्रशासन इंदौर या अस्पताल द्वारा रतलाम जिला प्रशासन से साझा नहीं की गई थी। न ही कोरोना वायरस पॉजीटिव आने की सूचना जिला प्रशासन इंदौर ,अस्पताल इंदौर द्वारा की गई। आज बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से इस संबंध में सूचना रतलाम प्रशासन को प्राप्त हुई तो प्रशासन द्वारा तत्काल कार्रवाई कर उचित कदम उठाए गए
जनजीवन का स्वास्थ खतरे में डालने का किया कार्य
परिजनों द्वारा कोरोना महामारी के भीषण प्रभाव एवं लोक स्वास्थ्य के संकट पूर्ण होने की जानकारी के बावजूद भी बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उपेक्षा पूर्ण लोक स्वास्थ्य को एवं जीवन के लिए संकट पूर्ण मृत्यु कार्य कर स्वयं एवं आम जनजीवन का स्वास्थ्य खतरे में डालने का कार्य किया तथा धारा 144 के आदेश होने के पश्चात निषिद्ध कार्यों को जारी रखा । जिले की सीमा में प्रवेश अपराध होने का ज्ञान होने के बावजूद भी मृतक का शव रतलाम जिले की सीमा में लाकर शव को भीड़ भाड़ सहित सुभाष नगर रेलवे फाटक के पास ले जाकर दफनाया गया था। परिजनों द्वारा उक्त जानकारी को छुपाई गई तथा जिला दंडाधिकारी रतलाम के आदेश का उल्लंघन किया गया। इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
50 व्यक्तियों की पहचान कर किया क्वारेंटाइन
प्रशासन द्वारा जनाजे में शामिल हुए लोगों को अन्य संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें भी आइसोलेट किया जा रहा है वर्तमान में ऐसे 50 व्यक्तियों की पहचान कर क्वारेंटाइन किया जा रहा है ।
यह लगी है धाराएं
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 188, 269, 270, 271, 134, 291, 447 भा.द.वि व 51 ख आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कायमी की है।
इनके खिलाफ हुआ है मामला दर्ज
🔲 साजिद उर्फ कप्तान पिता गुलाम बिलाली उम्र 35 वर्ष निवासी नयापुरा
🔲 इरफान पिता मुजफ्फर हुसैन उम्र 40 वर्ष निवासी मोमिनपुरा
🔲 अब्दुल माजिद कादरी पिता गुलाम जिलानी उम्र 35 वर्ष निवासी नयापुरा हॉटरोड
🔲 उस्मान इहमद कादरी पिता मोहम्मद सिद्दीकी 65 वर्ष निवासी लोहार रोड
🔲 हासिद प्रजापिता उस्मान अहमद कादरी उम्र 24 वर्ष निवासी लोहार रोड
🔲 आफाक पिता मोहम्मद कादरी उम्र 28 वर्ष निवासी स्नेहलतागंज जेल रोड गुजरात भवन इंदौर
🔲 नासिर कुरैशी निवासी नयापुरा
🔲 नदीम कादरी निवासी मदीना कॉलोनी रतलाम
🔲 अब्दुल रसूल कादरी निवासी पिपलोदा
🔲 तस्लीम रजा निवासी पिपलोदा
🔲 इलियास कादरी निवासी हॉट रोड़
🔲 उस्मान रहमान कादरी निवासी लोहार रोड
🔲 शाहिद कुरेशी पिता जलील निवासी नयापुरा रतलाम
🔲 सलीम साया निवासी सूरज हलके सामने रतलाम
🔲 शाहरुख शाह नयापुरा रतलाम
🔲 सैयद फरहद अली पिता सैयद सुजात अली निवासी राजस्व नगर रतलाम
🔲 सादिक पिता जाकिर कुरैशी निवासी कुरेशी मंडी रतलाम
🔲 अनवर कुरैशी निवासी रतलाम
🔲 सद्दाम शाह निवासी नयापुरा रतलाम
🔲 जरीना बी उस्मान रहमान कादरी निवासी लोहार रोड
🔲 हुसैन बी पति कादरी इंदौर
🔲 यासमीन बी पति साजिद कप्तान निवासी रतलाम
🔲 रहमत बी पति अमजद माजिद निवासी रतलाम
🔲 कनीज खात्मा निवासी रतलाम
🔲 फिरदोस पति अशफाक निवासी रतलाम
🔲 नदीम निवासी हाट रोड
🔲 शमसुद्दीन निवासी रतलाम
🔲 आरिफ कुरैशी निवासी कुरेशीमंडी रतलाम