किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं

🔲 कलेक्टर ने धारा 144 के तहत लगाया प्रतिबंध
हरमुद्दा
शाजापुर, 14 अप्रैल। नोवेल कोरोना वायरस कोविद 19 के संक्रमण से बचाव के लिए तथा उससे पैदा होने वाली बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम के लिए एवं जिले में कोरोना वायरस पॉजीटिव की संख्या को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 173 की धारा 144 के तहत शाजापुर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर 03 मई 2020 तक जिले में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। सड़क मार्ग से जिले की सीमा में जिले के बाहरी लोगांं का आगमन प्रतिबंधित किया गया है। जिले में निवासरत् नागरिकों का जिले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना भी प्रतिबंधित किया गया है।

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इमरजेंसी ड्यूटी वाले रहेंगे प्रतिबंध से मुक्त

अस्पताल, मेडिकल दुकान, किराना दुकान, दूध की दुकानों, सब्जी एवं फलों के हाथ ठेलें पर फेरा लगाने वाले तथा पेट्रोल पम्प को छोड़कर समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन्द रखे जाने के आदेश दिए गए हैं। उक्त प्रतिबन्ध इमरजेन्सी ड्यूटी करने वाले शासकीय सेवक (केवल ड्यूटी के प्रयोजन से) मुक्त रहेंगे। लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। घर-घर दूध बांटने वालों एवं न्यूज़ पेपर हॉकर्स को प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 9.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। मास्क, सेनिटाईजर, दवाईयों आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी डी.एम., एडीएम, या एसडीएम कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त आदेश के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही होगी। 15 अप्रैल से रबी सीजन 2020-21 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूॅ उपार्जन के लिए भण्डारण एवं भण्डारण केन्द्र पर एसएमएस प्राप्त होने वाले किसानों को उपार्जन केन्द्र पर जाने के लिए प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। भण्डारण में प्रयुक्त होने वाले वाहन भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

वर्तमान दौर में सावधानी और सजगता जरूरी

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. रावत ने जिले के नागरिकों से कहा है कि वे कोराना वायरस के संक्रमण से बचने का उपाय सावधानी एवम सजगता है, सभी लोग सतर्क रहें, सजग रहे एवं सुरक्षित रहे। यह आदेश 14 अप्रैल 2020 की रात्रि 11.55 बजे से 03 मई 2020 तक प्रभावशील रहेगा। जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।

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