राहत का लॉक डाउन : पंचर बनाने की दुकानें खुलेगी मंगलवार से

🔲 लॉक डाउन के नियमों का करना होगा पालन

हरमुद्दा
रतलाम, 04 मई। तीसरे चरण के राहत वाले लॉक डाउन के तहत अब शहर में पंचर बनाने वालों की दुकानें भी मंगलवार से खुल सकेगी। दुकानदार व ग्राहकों को लॉक डाउन के नियमों का करना पालन होगा।

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जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों के पंचर बनाने एवं हवा भरने की दुकानों को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। पंचर बनाने वालों को लॉक डाउन के नियमों का पालन करना होगा। मास्क लगाने के साथ ही ग्राहकों को डिस्टेंसिंग पर रखना होगा। यह जिम्मेदारी दुकानदार के साथ ही ग्राहकों की भी रहेगी।

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