वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे राहत वाला लॉक डाउन : शराब और भांग के शौकीनों की बल्ले-बल्ले -

🔲 अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी अब उनको

🔲 शराब एवं भांग दुकानों के संचालन की 5 मई से नई व्यवस्था

🔲 कुछ रेड जोन के जिला मुख्यालय पर नहीं रहेगी अनुमति, जिले के क्षेत्र में खोल सकेंगे दुकानें

🔲 दुकानदारों व ग्राहकों को पालन करना होगा नियमों का

हरमुद्दा
भोपाल/ रतलाम, 4 मई। वाकई में शराब और भांग का शौक रखने वालों के लिए तो राहत वाला लॉक डाउन अच्छा साबित होगा। क्योंकि राज्य शासन ने प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मदिरा एवं भांग दुकानों के संचालन की जोनवार वर्गीकृत जिलों में नई व्यवस्था 5 मई से लागू की है।

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सरकार के इस आदेश के बाद अब ऐसे लोगों की बल्ले बल्ले हो गई है, जो काफी दिनों से इनके लिए परेशान थे। वहीं कई लोग अधिक कीमत चुका रहे थे। उनके लिए राहत वाला राहत डाउन शुरू हो गया है।

 इन जिलों में बिल्कुल नहीं

नई व्यवस्था के मुताबिक प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन जिलों में मदिरा एवं भांग की समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।

इन रेड जोन में विशेष राहत

रेड जोन के अन्य जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़ (खण्डवा), देवास एवं ग्वालियर जिलों के मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की मदिरा एवं भांग की दुकानें संचालित की जाएंगी।

यह है ऑरेंज जोन में

ऑरेंज जोन के अंतर्गत आने वाले खरगौन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिन्दवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिण्डौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना एवं रीवा के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शेष मदिरा एवं भांग दुकानें संचालित की जाएगी।

यह है ग्रीन जोन में

ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों की सभी मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।

दुकानदारों व ग्राहकों को पालन करना होगा दो गज की दूरी का

सभी लायसेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे दुकानों पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी एसओपी और दो गज की दूरी का पालन भी सुनिश्चित करें।

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