मादक पदार्थ देने वाले आरोपी की जमानत खारिज
हरमुद्दा
रतलाम, 19 अगस्त। मादक पदार्थ देने वाले आरोपी गोपाल पिता पुरसिंह चौहान, उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम पपैया थाना महिदपुर रोड जिला उज्जैन का जमानत याचिका विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट रतलाम आनंद जाम्भुलकर ने निरस्त कर दी।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे एडीपीओ रतलाम ने हरमुद्दा बताया कि उपनिरीक्षक मोहम्मद रउफ खान नारकोटिक्स सेल इंदौर जो प्रकोष्ठ नीमच पर पदस्थ है। उन्होंने 22 जून 2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर मयफोर्स व पंचानो के साथ ताल मंडावल फंटे के पास आम रोड पर पुलिया के पास नाकाबंदी कर मोटर सायकिल पर ले जाते हुए अभियुक्त चैनसिंह पिता भगवान सिंह सौधिया उम्र 55 वर्ष नि. किशनगढ तथा कंवरलाल पिता शिवलाल व्यास उम्र 48 वर्ष नि. दौलतगंज थाना ताल से एक झोले में कुल 2 किलो 400 ग्राम मादक पदार्थ अफीम जप्त कर व दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर में एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
आरोपियों से की पूछताछ
गिरफ्तार शुदा आरोपियों से पूछताछ करने पर उक्त जप्तशुदा मादक पदार्थ अफीम गोपाल पिता पुरसिंह चौहान उम्र 45 वर्ष नि. ग्राम बपैया थाना महिदपुर रोड जिला उज्जैन से लाना बताया। इस आधार पर 24 जून 2020 को आरोपी गोपाल सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से आरोपी को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया था।
आरोपी गोपाल की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजन अनिल बादल द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति करते हुए मौखिक तर्क पेश किए गए। विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से अभियुक्त का जमानत याचिका खारिज की।