नाबालिक के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

हरमुद्दा

रतलाम, 19 अगस्त। नाबालिक के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी पीरूलाल पिता शंभूलाल मईडा, उम्र 22 वर्ष निवासी लुनेरा जिला रतलाम का जमानत आवेदन विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट रतलाम तरूण सिंह द्वारा निरस्‍त किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे, एडीपीओ रतलाम ने हरमुद्दा बताया कि 26 जनवरी 2020 को रात्रि लगभग 11:30 बजें 12 वर्षीय नाबालिक शौच के लिए घर से बाहर गई थी जिसके वापस नहीं मिलने पर उसके पिता ने अगले दिन थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम पर अज्ञात व्‍यक्ति द्वारा उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने संबंधी रिपोर्ट लिखवाई।

आरोपी ले गया ट्रेन में बिठाकर इंदौर

विवेचना के दौरान पुलिस को तब पीड़िता ने बताया कि आरोपी पीरूलाल उससे विवाह करने के लिए कहता था, वह उसे घटना दिनांक को रात्रि में अपने साथ रेल्‍वे स्‍टेशन ले गया और ट्रेन में बिठाकर इंदौर ले गया था, जहां उसने उसके साथ जबरदस्‍ती दुष्‍कर्म किया। आरोपी पीरूलाल को गिरफ्तार किया जाकर न्‍यायालय में पेश किया गया। जहां से उसका जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया था। पुलिस द्वारा अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।

और निरस्त कर दिया जमानत का आवेदन

विचारण के दौरान बुधवार को आरोपी के अधिवक्‍ता द्वारा विशेष न्‍यायालय में आरोपी का जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक गौतम परमार द्वारा आवेदन पर आपत्ति करते हुए मौखिक तर्क दिए। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अवयस्‍क बालिका के साथ बढ़ते दुष्‍कर्म एवं लैंगिक हमलो की घटनाओं को देखते हुए अभियुक्‍त का जमानत आवेदन पत्र को सारहीन मानते हुए निरस्‍त किया गया।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *