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बालकों से बैक में 10 लाख रुपए की चोरी करवाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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हरमुद्दा

जावद, 4 सितंबर। बालकों द्वारा बैंक से 10 लाख रुपए चोरी करने वाले 19 वर्षीय आरोपी मनमोहन सिंह पिता कुमेर सिंह निवासी- ग्राम गुलखेड़ी, तहसील पचोर, जिला राजगढ़ की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका को अपर सत्र न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसौदिया खारिज कर दिया।
अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य ने हरमुद्दा को बताया फरियादी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर, शाखा जावद के शाखा प्रबंधक लक्ष्मीनारायण मीणा ने थाना जावद में रिपोर्ट लिखाई कि  14 जुलाई 2020 को सुबह 10ः30 बजे उसने बैंक के स्ट्रांग रूम से नगदी निकालकर काउंटर के पास रखी थी, कुछ देर पश्चात एक लड़का उक्त नगदी में से 10 लाख रुपए चुरा कर भाग गया, पीछा करने पर भी उक्त लड़का पकड़ में नहीं आया, जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना जावद पर अपराध क्रमांक 255/2020, धारा 380 भादवि में पंजीबद्ध कराया।

पूर्व में डकैती करने वाले से हुई पूछताछ तो कबूली वारदात

विवेचना करने पर पूर्व में डकैती करने वाले आरोपीगण मनमोहन एवं अन्य से पूछताछ करने पर उन्होंने उक्त अपराध करना स्वीकार किया, कि उन्होंने बैंक से राशि चोरी करने की योजना बनाई थी। जिसमें उन्होने बालकों को बैंक के अंदर भेजा था व उसने व अन्य अभियुक्तगण बाहर निगरानी कर रहे थे, जिसमें अभियुक्त मनमोहन एक गाड़ी में भागने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, उन्होंने चुराई हुई धनराशि निंबाहेड़ा स्थित अपने डेरे में छिपाकर रखना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व आरोपी द्वारा जावद न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

आरोपी की जमानत खारिज 

अपर लोक अभियोजक श्री वैद्य द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका का विरोध किया, जिससे सहमत होकर अपर सत्र न्यायाधीश श्री सिसौदिया ने आरोपी की जमानत खारिज की।

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