पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले चार आरोपियों को भेजा जेल
हरमुद्दा
गुना, 7 सितंबर। जैव विविधता एवं वन्य प्राणी की दृष्टि से गंभीर अपराध करने वाले आरोपी रामभरोसा पुत्र हजारी लाल भील, रामभरोसा पुत्र प्रेम सिंह भील, रोड़े लाल पुत्र बापूलाल भील, महेश पुत्र महताब सिंह भील को वन परिक्षेत्र मक्सूदनगढ़ द्वारा पेश करने पर जेएसएफसी न्यायालय राघौगढ़ द्वारा जेल भेजा दिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ निर्मल कुमार अग्रवाल ने हरमुद्दा को बताया कि 6 सितंबर 2020 को वन परिक्षेत्र मक्सूदनगढ़ द्वारा उक्त आरोपीगणों को ग्राम संग्रामपुर के पास लगे जंगल में कुल्हाड़ी से वृक्ष काटते हुए पकड़ा गया। जिन पर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 117/ 24 तथा भा.व.अ 1927 की धारा 33, 1(क), जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 7, 55 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 51 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
गंभीर वन अपराध होकर दंडनीय व गैर जमानती
पैरवीकर्ता एडीपीओ मंयक भारद्वाज ने बताया कि
यह अपराध पर्यावरण की हानि के साथ शासन को भारी क्षति पहुँचाता है। जैव विविधता एवं वन्य प्राणी की दृष्टि से गंभीर वन अपराध होकर दंडनीय व गैर जमानती है।