सातवें वेतनमान एरियर की द्वितीय किश्त के लिए वेतन निर्धारण अनुमोदन अनिवार्य

हरमुद्दा
शाजापुर, 27 मार्च। राज्य शासन ने आदेश जारी कर सभी शासकीय विभागों को निर्देशित किया है कि सातवें वेतनमान की एरियर की द्वितीय किश्त का भुगतान संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा या जिले के पेंशन अधिकारी द्वारा वेतन निर्धारण कराने के बाद ही होगा। कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर करवाई करने के निर्देश दिए।
जिला कोषालय एवं पेंशन अधिकारी आरबी धाकड़ ने बताया कि सातवें वेतनमान एरियर की द्वितीय किश्त के भुगतान के लिए 15 मई 2019 के पूर्व जिला पेंशन अधिकारी द्वारा वेतन निर्धारण अनुमोदन करवाया जाना जरूरी है, बिना अनुमोदन के एरियर की किश्त जनरेट नहीं हो पाएगी।
पांच हजार है कर्मचारी
जिला पेंशन एवं कोषालय अधिकारी श्री धाकड़ ने बताया कि जिले में लगभग 5000 शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है, जिनका वेतन एवं अन्य सभी प्रकार के वेतनभत्ते वित्त विभाग द्वारा विकसित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली आईएफएमआईएस द्वारा भुगतान किए जाते हैं। जिले के कार्यालय प्रमुखों द्वारा स्वयं अपने लॉगिन से अपने कर्मचारियों का वेतन निर्धारण सिस्टम पर किया जाकर जिला पेंशन अधिकारी से अनुमोदन करवाना होगा, जिसके आधार पर एरियर की जनरेट होगी।
ताकि गलत वेतन निर्धारण न हो
शासन द्वारा इस प्रकार का आदेश इसलिए जारी किया है, ताकि कार्यालय प्रमुखों द्वारा गलत वेतन निर्धारण न किया जाए ताकि भविष्य में किसी कर्मचारी कम या अधिक भुगतान की स्थिति उत्पन्न न हो पाए, अधिक भुगतान की स्थिति में कर्मचारियों को ब्याज सहित जमा करना पड़ता हैं।

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