संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव : रतलाम में होली के जुलूस, गेर, मेले इत्यादि आयोजन प्रतिबंधित
जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक आज
हरमुद्दा
भोपाल/रतलाम, 18 मार्च। कोविड 19 संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए भोपाल और इंदौर शहर में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। समस्त गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेगा, केवल आवश्यक सेवाएं अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आने-जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति रहेगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अकारण आवागमन को रोकने के लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने कलेक्टर्स को दिए गए हैं।
डॉ. राजोरा ने बताया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में होली के जुलूस, गेर, मेले इत्यादि आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। उपरोक्त जिलों में खुले मैदान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने वाले हैं, उसके लिए पूर्व अनुमति जिला प्रशासन से प्राप्त करना बंधनकारी होगा। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के 10 जिलों में होली, गेर और मेले इत्यादि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों के पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक एवं बाध्यकारी होगा।
जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक आज
कोविड-19 के संबंध में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक 18 मार्च गुरुवार को शाम 4 बजे नवीन कलेक्टोरेट सभाकक्ष में रखी गई है।
इन्हें छूट
डॉ.राजौरा ने बताया कि जबलपुर और ग्वालियर शहरों में भी रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक समस्त दुकाने एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा।
मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना करने की प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। डॉ. राजौरा ने बताया है कि दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराने वाले दुकानदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। नगरीय निकायों एवं पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविड-19 के बचाव के लिए मास्क का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने-कराने के लिए रोको टोको अभियान भी चलाया जाएगा। डॉ. राजौरा ने 13 मार्च 2021 को जारी निर्देश में संशोधन करते हुए बताया है कि लोगों को होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा, पृथक से क्वॉरेंटाइन सेंटर नहीं खोले जाएंगे।